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सोमवार, 4 जून 2018

लापरवाही बरतने पर तहसीदार अनूपपुर को नोटिस जारी

अनूपपुर समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 कें अंतर्गत अधिसूचित सेवा के तहत तहसील कार्यालय अनूपपुर से उसी दिवस सत्य प्रतिलिपि प्रदाय नही होने पर अपर कलेक्टर डॉ. आर पी तिवारी ने तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। तहसीलदार अनूपपुर ईवश्वर प्रधान को समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के विपरीत 12 से 25 जून तक कुल 38 प्रदाय के नकल लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर के प्राधिकृत अधिकारी को उसी दिवस उपलब्ध नही कराए जाने पर आदेशों की अव्हेलना एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही का द्योतक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम-3 के प्रतिकूल होने पर नोटिस जारी किया है।

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