अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय
ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 201, 177, 193, 203 भादवि के आरोपी 50 वर्षीय गोविंद सिंह पुत्र स्व. भोग सिंह निवासी
ग्राम कंचनपुर को पांचों धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई हैं। धारा 302
भादवि में आजीवन कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 177 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये
अर्थदण्ड, धारा 193
भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 203 भादवि
में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड सभी को समायोजितकरते हुए आजीवन
कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला
अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए
बताया कि घटना 31 जुलाई 2018 को दो भाईयों गोविंद सिंह एवं पति सिंह का पत्थर तोड़ने
की मजदूरी के 400 रूपये को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों हाथापाई करते हुए पति
सिंह ने पत्थर से गोविंद सिंह के सिर पर वार किया जिससे गोविदं सिंह को खून निकलने
लगा, तब गोविंद
सिंह ने डंडे से पति सिंह को मारा, जिससे पति सिंह वहीं पर गिर गया, जिसके बाद गोविंद मृतक ने पत्नी से बोला
इसे ले जाओं, तब तक मृतक की
पत्नी सुरतियाबाई एवं बहू बबली उर्फ सुषीला बाई पति सिंह को घर लेकर आई और सुला दिया, और रात में पति सिंह की मृत्यु हो गई। जांच
के दौरान आरोपित द्वारा मृतक पति सिंह की हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने की दृष्टि
से लडाई व मारपीट के संबंध में किसी को न बताना पाया गया, जिसके आधार पर आरोपित गोविंद सिंह के विरूद्
अपराध दर्ज कर धारा 302, 201, 177, 193, 203 भादवि की
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद् करते आरोपित गोविंद सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ
करते हुए कथन लेखबद् किया गया। जिसमें आरोपित ने अपराध करना स्वीकार किया। विवेचना
उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय में अपराध
प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी सजा सुनाई गई।
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