अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के पंजीबद्ध अपराध की धारा 353, 323, 294, 506 भाग-2 में न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवतार पटेल की न्यायालय के निर्णय से उद्भूत अपील पर आरोपी 36 वर्षीय पियूष पटेल पुत्र केशव पटेल निवासी ग्राम बैरीबांध को अधीनस्थ/न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड की पजा सुनाई थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखते हुए आरोपी पियूष पटेल को जेल भेज दिया।
घटना 28 अक्टूबर 2015 को थाना कोतवाली में पदस्थं ए.एस.आई. शाम को
रेस्ट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था में लगा था, उसी दौरान पियूष पटेल आया और ए.एस.आई. (लोक सेवक) को लोक
कर्तव्यों का पालन में अभद्रता करते हुए
मारपीट, गाली-गलौच, व जान से मारने की धमकी दी, जिस संबंध में ए.एस.आई. ने थाने में लिखित
शिकायत की जिसके आधार पुलिस ने मामला कायम करते हुए विवेचना में लेकर, पियूष पटेल के विरूद्ध अपराध किये जाने की
परिस्थति पाए जाने पर उसके विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण हेतु
अधीनस्थ न्यायालय रामअवतार पटेल, न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत
किया, जहां आरोपित
को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई जिसके
विरूद्ध बचाव पक्ष द्वारा यह अपील प्रस्तुरत की गई थी। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने
आरोपी की सजा को यथावत रखते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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