अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जिला अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने महिला थाना अनूपपर के अपराध की धारा 376(2)एन, भादवि के आरोपी नीलेश प्रजापति उर्फ सूरज पुत्र स्व.संतोष प्रजापति अनूपपुर को दोषी पाते हुए बीस वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। एवं पीडिता को चार लाख रूपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश दिया। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।
जिला अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता अपने
ननिहाल आती-जाती थी, जहां पर नीलेश
प्रजापति अपने मामा के यहां रहता था, इसी दौरान नीलेश से जान-पहचान हुई, और जान-पहचान शादी तक पहुंच गई। निलेश शादी
करने का विश्वास दिलाकर पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीडिता अपने ग़ृह
ग्राम में थी, निलेश पीडिता के
माता-पिता की अनुपस्थिति पर पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसकी जानकारी पीडिता
के परिजनों को लगने नीलेश से विवाह करने के लिये कहा, जिस पर विवाह करने से मना कर दिया। जिसके बाद पीडिता ने थाने में लिखित शिकायत
की, जिसके आधार पर
पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपित द्वारा
अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण होने
पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने दोषी
पाते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
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