अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना अमरकंटक की धारा 376, 323, 506 भादवि के आरोपी 40 वर्षीय दिलेश पुत्र
करिया महरा निवासी ग्राम बहपुर को दो धाराओं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार 500 रूपये
का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। जिसमें धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये
अर्थदण्ड की सजा आदेश दिया हैं। है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी
नारेन्द्रदास महरा ने की।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि 12 दिसंबर
2017 को ग्राम बहपुर निवासी पीडिता थाना अमरकंटक में लिखित रिपोर्ट में बताया कि 10
दिसंबर 17 को ग्राम बहपुर कपड़े लेने जा रही थी, जहां बहुपुरी बांधा के पास आरोपित दिलेश महरा छिपा हुआ था, अकेला देखकर पकड़ लिया और जमीन में गिरा हुए
जबरदस्ती करने लगा और कपडे खोलकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा, मना करने पर मारपीट किया और जान से मारने
की धमकी देने लगा, जिससे (पीडिता)
डर गयी। उसी समय पीडिता के पहचान की एक महिला रास्ते से गुजर रही थी, जो आवाज सुनकर आई तों दिलेश महरा वहां से
भाग गया। इसके बाद पीडिता उस महिला के साथ अपने घर आ गई घटना की जानकारी आस-पड़ोस
वालों को बताई और रात होने से थाना नहीं गई। दूसरे दिन थाना पहुंच कर लिखित
रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर पुलिस
ने प्रथम सूचना पर आरोपित के विरूद् धारा 376, 323, 506 भादवि की मामला पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन द्वारा पैरवी के बाद न्यायालय
में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई।
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