अनूपपुर। वन परीक्षेत जैतहरी के खोडरी बीट अंतर्गत सुलखारी के
जंगल में शिकारियों द्वारा तार का फंदा लगाकर जंगली सुअर का शिकार करने के बाद मांस
को पका कर उपयोग करने के दौरान मुखबिर की सूचना पर वन विभाग द्वारा शिकारी के घर
से मृत जंगली सुअर का कच्चा एवं पक्का मांस 73 नग बांस की खूटी एवं कांच की शीशी
के साथ 2 किलो तार जप्त कर किया गया। इस दौरान दौरान प्रमुख आरोपित मौके का लाभ
उठा कर फरार हो गया, जिसकी तलास
की जा रही है। वहीं तीन आरोपितों को मंगलवार को अनूपपुर न्यायालय में पेश किया जहां
से जेल भेज दिया गया।
उपवन मंडलाधिकारी अनूपपुर प्रदीप कुमार खत्री ने बताया कि जैतहरी
वन परिक्षेत्र के खोडरी बीट के जंगल में अवैध शिकार की सूचना पर वन विभाग को मिली, जिस पर उपवन मंडलाधिकारी नेतृत्व में टीम
गठित कर परिक्षेंत्र अधिकारी जैतहरी विवेक मिश्रा, परिक्षेत्र सहायक वेंकटनगर रामसुरेश शर्मा,परिक्षेत्र सहायक जैतहरी आरएस सिकरवार एवं
बीट गार्ड खोड़री विनय अहिरवार मौके पर पहुंचकर शिकार में सम्मिलित खोडरी निवासी 30
वर्ष्ीय रमेश उर्फ ननभईया पुत्र रामजीत कोल, 32 वर्षीय नत्थू
पुत्र समयलाल अगरिया एवं 37 वर्षीय प्यारेलाल पुत्र पंचम सिंह गोंड सभी को
अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान मौके से 6 किलो के जंगली सुअर का पक्का
एवं कटा हुआ कच्चा मांस, 73 नाग लकड़ी
की खूटी तथा कांच की सीसी के साथ 2 किलो वजन का तार जप्त किया गया। वहीं घटना का
मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है। तीनों शिकारी को के
विरुद्ध वन अपराध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्यवाही
करते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर
न्यायालय के निर्देशानुसार तीनों आरोपियों को जेल भेजते हुए जप्त किए गए कच्चे एवं
पक्के मांस को न्यायालय की अनुमति पर वन डिपो जैतहरी में नस्टीकरण की कार्यवाही की
गई।
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