अनूपपुर। अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर 26 वर्षीय ज्ञानेन्द्र राठौर पुत्र शंकर राठौर निवासी वार्ड नंबर 15 अनूपपुर के विरुद्ध पांच अपराधिक एवं तीन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनूपपुर जिले सहित सीमावर्ती जिलों से एक वर्ष की कालावधि के लिए (जिलाबदर) निष्कासित किया है।
विधानसभा चुनावों को शांति पूर्वक सम्पन्न कराने की दृष्टि से
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित
धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 वर्षीय ज्ञानेन्द्र
राठौर पुत्र शंकर राठौर निवासी वार्ड नंबर 15 अनूपपुर जिले की चारों राजस्व सीमा
तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी की चारों राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के
लिए (जिलाबदर) निष्कासित किया है। इस पर पांच अपराधिक एवं तीन प्रतिबंधात्मक
कार्रवाई के प्रकरण दर्ज हैं। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को
बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही
करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा हैं कि अनावेदक ज्ञानेन्द्र राठौर के विरूद्ध चल
रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना
देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद इस आदेश
का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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