ठेकेदार के रिश्तेदार का वाहन कलेक्टर कर रहें थे उपयोग, मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन
अनूपपुर। वाहन ठेकेदार अधिकारियों को किराये पर वाहन दिया जा
रहा हैं उन वाहनों के व्यवसायिक उपयोग के रजिस्ट्रेशन व बीमा नहीं होना मोटर
व्हीकल एक्ट के प्रावधान का खुला उल्लंघन हैं। अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ वाहन क्रमांक
एमपी 18 सीए 9089 वार पहिया वाहन का उपयोग कर रहें है। जिसका रजिस्ट्रेशन विज्ञान
सिंह परिहार के नाम दर्ज है। जो व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं है। साथ ही डेढ़ वर्ष
से से बीमा की समय अवधि भी खत्म है। आचार संहिता प्रभारी होने के बावजूद भी मोटर
व्हीकल एक्ट के प्रावधान का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि जिस वाहन का
उपयोग कलेक्टर कर रहें हैं यह वाहन भी ठेकेदार के रिश्तेदार का वाहन बताया जा रहा
हैं। जो जनचर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं मामला उजागर होने के बाद ठेकेदार ने कलेक्टर
के वाहन को बदल दिया गया हैं।
जानकारी अनुसार कलेक्टर आशीष वशिष्ठ वाहन क्र. एमपी 18 सीए 9089
नंबर की चार पहिया वाहन का प्रयोग कर रहें है। जिसका रजिस्ट्रेशन विज्ञान सिंह
परिहार के नाम दर्ज है। जो वाहन का रजिस्ट्रेशन हैं इसे व्यवसायिक उपयोग किया जा
सकता। नियम अनुसार निजी वाहन का उपयोग व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता
है। इसके अलावा वाहन का बीमा 27 अप्रैल 22 से समाप्त हैं जो डेढ़ वर्ष का समय बीत
गया और अबतक बीमा नहीं कराया। दोनों मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई
का प्रावधान है। वाहन का उपयोग कलेक्टर द्वारा किया जा रहा हैं, इसलिए संबंधित अधिकारी कार्रवाई से जोखिम
नहीं उठा रहें।
इस संबंध में कलेक्टर तथा वर्तमान जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष
वशिष्ठ का कहना है कि वाहन को किराए पर ठेके से लिया गया है। जिला कलेक्टर का
व्यक्तिगत वाहन नहीं होता है। प्रक्रिया के तहत शासकीय उपयोग के लिए वाहन को ठेके
पर किराएये से लिया जाता है। यह बात संज्ञान में आने के बात इस संबंध में जानकारी
एकत्र कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
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