अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की
न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 307, 325 भादवि के 50 वर्षीय आरोपी राम सिंह गोंड निवासी खोडरी, टिकराटोला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास
एवं पॉच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार
मिश्रा ने की।
लोक अभियोजक ने शुक्रवार को बताया कि घटना 24 जून 2022 को ग्राम
टिकरी टोला खोडरी निवासी श्याम बाई पुत्री सुनीता बाई एवं पुत्र भवर सिंह रोज की
तरह रात में सुनीता बाई एवं भवर सिह अपने कमरे में सोने चले गये और उसी समय उसका
पति (आरोपित) मदिरा सेवन कर घर पर आया, जिस पर श्याम बाई ने पति को मदिरा पीकर न आने के संबंध में कहा, इसी बात को लेकर पति ने जान से मारने की
नियत से टंगिया उठाकर उस पर प्रहार किया, जिससे सिर जबड़े और कान के पास चोट आने पर श्याम बाई ने आवाज लगाई
और बेहोश हो गई, आवाज सुनकर पुत्री सुनीता बाई एवं उसका पुत्र
भवर सिंह मौके पर आये तो मां श्याम बाई चोट ग्रस्त देखते हुए चाचा को सूचना देते
हुए मां को लेकर पुलिस चौकी वेंकटनगर पहुंचे, जहां पर पुत्री सुनीता बाई उसकी मां के साथ घटित घटना की शिकायत
दर्ज करायी, जिसके आधार पर
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में में लेते हुए सबूत
जप्त कर आहत एवं साक्षीयों के कथन लेकर आरोपित को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान
पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने दोषी
पाते हुए सजा सुनाई।
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