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गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक पर जुर्माना, जांच पर नहीं मिली थी खाद्य अनुज्ञप्ति

अनूपपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की न्यायालय ने पर महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति नही पाए जाने पर 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। जानकारी अनुसार जांच के दौरान सामतपुर मारुति मंदिर के पास, अनूपपुर स्थित महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति नही पायें जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (व्ही) सहपठित धारा 58 के तहत कार्यवाई की गई। जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की न्यायालय ने महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक पर दोष सिद्ध होने पर 3 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। साथ ही संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

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