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बुधवार, 26 अप्रैल 2023

नाबालिक से छेड़-छाड़ पर आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

अनूपपुर। द्वितीय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने महिला थाना अनूपपुर के अपराध की धारा 354, 354(क)(1),294 भादवि एवं 7/8, 9/10 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 36 वर्षीय कोदू महरा को दोषी पाते हुए अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। साथ ही न्यायालय ने पीडिता को 4 लाख रूपये प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2022 को पीड़िता निस्तार करने के बाद वापस आते समय कोदू महरा उसे गलत नियत से पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उसका कपड़े उतारकर सीने में हाथ लगाया, हल्ला गोहार करने पर मुंह दबा दिया, उसी समय मम्मी उसे ढूढ़ते हुए पहुंची तो उसे देखकर अभियुक्त ने गाली देते हुए भाग गया, जिसकी सूचना 100 नम्बर पर देते हुए मां के साथ थाना कोतवाली में शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध के उपरांत मामले को विवेचना में लेते हुए अरोपित द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरान्तप न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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