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बुधवार, 12 अप्रैल 2023

खबर का असर: लतार रोजगार सहायक के खिलाफ होगी निलंबन की कार्यवाही, थमाया नोटिस

मामला पीएम आवास में गलत जियो टैग कर अनुचित लाभ लेने का आरोप
अनूपपुर। जनपद अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत लतार के रोजगार सहायक व तत्कालीन प्रभारी सचिव नरेश प्रसाद द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से वर्ष 2019-20 में स्वीकृत पीएम आवास योजना में हितग्राहियों का गलत जियोटैग कराकर शासकीय राशि का गबन करने के मामले में तथा अपने परिवार को अनुचित तरीके से पीएम आवास योजना लाभ दिये जाने पर जहां जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया ने हलचल अनूपपुर की खबरो को पर संज्ञान में लेते हुये 11 अप्रैल को ग्राम पंचायत लतार के ग्राम रोजगार सहायक नरेश प्रसाद लहरे को कारण बताओं जारी कर 18 अप्रैल को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की अंतिम चेतावनी दी है। वहीं अनुपस्थिति एवं जवाब समाधान कारक न होने पर म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 6434/जीआरएस/2021 भोपाल 21 जनवरी 2021 द्वारा जारी निर्देश के तहत एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये पद से पृथक करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत लतार में एक ही घर में दो भाईयों जिनमें जितेन्द्र चैधरी पिता दासू चैधरी एवं दौलत चैधरी पिता दासू चैधरी को वर्ष 2019-20 में आवास स्वीकृत हुआ था। जिसमें रोजगार सहायक ने दौलत चैधरी के मकान के सामने उनके भाई जीतेन्द्र चैधरी को खड़ा कर जियो टैग कर बिना भवन निर्माण के ही एक ही आवास पर दोनो भाईयों को राशि का भुगतान कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया, जो गबन की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही चैतू कोल, धन्नू यादव तथा राम सिंह गोड़ का पीएम आवास वर्ष 2019-20 में आवास का कार्य केवल लिंटल स्तर तक कर ग्राम रोजगार सहायक द्वारा पूर्ण स्तर का जियो टैग कर चतुर्थ किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया। जिसकी जांच जनपद स्तर पर की जाने पर जांच सही पाये जाने पर जिला पंचायत सीईओ ने शासकीय राशि का गबन किये जाने के मामले में रोजगार सहायक के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इतना ही नही 6 अप्रेल को जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत अनूपपुर के सीईओ को रोजगार सहायक नरेश प्रसाद लहरे के खिलाफ संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराने का पत्र भी लिखा गया है। सीईओ जिला पंचायत अनूपपुर अभय सिंह ओहरिया ने हलचल अनूपपुर को बताया कि ग्राम पंचायत लतार के रोजगार सहायक व तत्कालीन प्रभारी सचिव नरेश प्रसाद लहरे द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से शासकीय राशि का गबन किया जाना जांच के दौरान सत्य पाया गया है। जल्दी ही उसके खिलाफ जल्द निलंबन की कार्यवाही के साथ एफआईआर भी दर्ज की जायेगी।

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