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सोमवार, 3 अप्रैल 2023

दुष्कर्म के तीन अलग-अलग प्रकरणों में 3 आरोपियों को अधिकतम 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 376, 376(3), 376(2)च, 506 भाग-2 भादवि एवं 3/4(2), 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 35 वर्षीय जीवनलाल महरा पुत्र भीखमदास महरा निवासी ग्राम वार्ड क्र. 02 बरबसपुर को पॉच धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/- रू. अर्थदण्ड, थाना कोतवाली अनूपपुर के ही अपराध की धारा 341, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 24 वर्षीय मोनू उर्फ विजय भारिया पुत्र भगवत भारिया निवासी ग्राम सोन मौहरी को दो धाराओं में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 4200/- रू. अर्थदण्ड ,तथा थाना जैतहरी के अपराध की धारा376(2)एन, 450, 457, 376(आई) भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 26 वर्षीय पवन झारिया पुत्र कमलचंद झारिया निवासी ग्राम रोहनिया थाना उमरिया अनूपपुर को तीन धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। उक्त- तीनों प्रकरणों में पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सों)/सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को जीवनलाल महरा पुत्र भीखमदास महरा निवासी ग्राम वार्ड क्र. 02 बरबसपुर के प्रकरण के बारे में बताया कि 30 मार्च 2022 को 16 वर्षीय पीड़िता महुआ बीनने के लिए गई थी, उसी समय आरोपित जीवनलाल रिश्ते में पीडिता का दादा/बाबा लगता है, मौके पर आकर पीडिता को लग रही ठंड से बचाने के आशय से गमछा देते हुए उसे पकड़कर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिसके कारण पीडिता रोने लगी, तब उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बतायेगी तो जान से मार देगा। उसी समय पीडिता को ढूढ़ते हुए उसके पिता व चाचा मौके पर आये और पीडिता को घर लेकर आये, पीडिता ने डर के मारे किसी को नहीं बताया, परंतु पेट व सीने में दर्द होने के कारण पीडिता को रोने की अवस्था में पाये जाने पर पीडिता की मां द्वारा पूछने पर घटना की जानकारी देते हुए थाने में शिकायत पेश की, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया। दूसरे प्रकरण में मोनू उर्फ विजय भारिया पुत्र भगवत भारिया निवासी ग्राम सोन मौहरी के बारें में सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 08 जनवरी 2018 को जब पीड़िता सहेली की घर से वापस आ रही थी तो उसी के गांव के विजय भारिया ने उसे पकड़कर तालाब के पास ले गया जहां उसने दुष्कर्म किया। पीडिता ने इस घटना की जानकारी घर पर दी। जिसकेन बाद थाने में शिकायत दर्ज करायी। जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया। तीसरे प्रकरण में जैतहरी के आरोपित पवन झारिया पुत्र कमलचंद झारिया के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने नाना-नानी के घर में रहकर पढाई करती थी, जहां उसी घर में किराये से रहने वाला आरोपित पवन उससे बात करने लगा और उससे शादी करने का बोल वर्ष 2018 से 28 अक्टूबर 2019 तक पीडिता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा, संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की धमकी देता था, जिसके संबंध में पीडिता ने थाना में शिकायत दर्ज करायी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया। उक्तय तीनों प्रकरणों में संबंधित थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, पीडिता एवं गवाहान के कथन से आरोपितों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। अन्वेण उपरान्त आरोपितों के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया जहां न्या्यालय ने विचारण उपरान्त आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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