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गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को दो धाराओं में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास सहित आजीवन कारावास की सजा

नूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी. सेवेतिया अनूपपुर की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के धारा 376(ए) (बी) भादवि 5एम, 6 पॉक्सो अधिनियम एवं 3(2)(V), 3(1)डब्यू् (ii) अजा/अजजा एक्ट के आरोपी 52 वर्षीय हरीकीर्तन साह पुत्र जुडावन शाह निवासी ग्राम शीतला मंदिर के पास, जमुना कॉलरी को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए दो प्रकरण में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड के साथ एक अन्य ( प्रकरण में आजीवन कारावास एवं 1000 रु. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। जिसमें धारा 376(ए)(बी) भादवि 5एम, 6 पॉक्सो अधिनियम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड, धारा 3(1)डब्यू (ii) अजा/अजजा एक्ट के लिये 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(V) अजा/अजजा एक्ट के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। प्रकरण में पीडिता 09 वर्षीय बालिका होने से प्रकरण को जिला स्तंरीय समिति द्वारा चिन्हित किया गया था। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने की। जिला अभियोजन अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि घटना 18 दिसम्बर 2020 को 09 वर्षीय पीड़िता अपने घर खेल रही थी उसी समय आरोपित वहां आया और उसे अपने गोद में बैठा लिया और उससे भाई, स्कूल आदि का नाम पूछते हुए हाथ उसके प्रायवेट पार्ट पर ले जाकर अश्लील कार्य करने लगा। तब वह उसके गोद से उठकर भाग गई और मां को घटना की बताई तब पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत थाने में की। जिस पर थाना भालूमाडा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान सभी आवश्यक वैज्ञानिक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्षयों का संकलन कर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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