मंगलवार, 25 अप्रैल 2023
नाबालिग से छेड-छाड के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास
अनूपपुर। न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की विशेष न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 354, 354(घ), 341, 452, 294, 506 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा 7, 8, 11, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोपी 23 वर्षीय नीरज रौतेल पुत्र शिव प्रसाद रौतेल निवासी पटौराटोला, अनूपपुर को अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य प्रकरण में न्यायालय ने शिव प्रसाद रौतेल को दोष मुक्त किया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) /सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 05 मई 2021 के एक डेढ माह पूर्व से आरोपित नीरज अवयस्क पीड़िता को आते जाते समय उसका पीछा करते हुए उसे अपने उपपत्नी के रूप में रखे जाने का शब्दों का उच्चारण करता था तथा 05 मई 2021 की शाम पीड़िता घर में अकेली थी तब नीरज उसके घर में घुस कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खीचते हुए गलत काम करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी तभी पीडिता ने आवाज लगयी तो पीडिता की मां व दोनों बहने पीडिता को बचाने के लिए दौड़ी जिस पर आरोपित ने गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। 17 मई 2021 को जब पीडिता अपने घर वापस आ रही थी तो आरोपित नीरज के पिता शिवप्रसाद से रास्ते में मिला और उसे रोकते हुए उसे गंदी गंदी गाली देकर उसे अपने बेटे/अभियुक्त नीरज के लिए उपपत्नी बनाने की बात कहते कहीं और पीडिता से शारीरिक व्यवसाय कराये जाने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी,उसी समय अन्य लोगों के आने पर शिवप्रसाद मौके से भाग गया। जिस संबंध में घर आकर परिजन को जानकारी दी, उसके तीन दिन बाद 20 मई 21 को पीडिता के घर आये और पीडिता और उसके घर वालों को गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीडिता ने थाने में लिखित शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए आरोपितों द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपित नीरज रौतेल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपित शिव प्रसाद रौतेल को दोषमुक्त कर दिया।
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