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बुधवार, 12 सितंबर 2018

15 सितंबर तक जमा करे एडवांस टैक्स-भौमिक राठौर


अनूपपुर। वित्तीय वर्ष में 10 हजार या इससे अधिक करदाता 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स जमा किया जाना है। जिस संबंध में सीए भौमिक राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अग्रिम कर की दूसरी किश्त है और इसमें कुल टैक्स देयता का 45 फीसदी जमा किया जाता है। कॉरपोरेटर और करदाता जिनके खातों का धारा 44 एबी के तहत ऑडिट होना है, उनके लिए ई- पेमेंट अनिवार्य है। एडवांस टैक्स समय से न भरने अथवा कम भरने कि स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 बी एवं 234 सी के अंतर्गत ब्याज के प्रावधान हैं। 

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