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शनिवार, 20 अप्रैल 2019

जिला दण्डाधिकारी ने 2 को थाने में साप्ताहिक हाजिर देने का दिया आदेश


अनूपपुर। लोकसभा चुनाव में शांति से सम्पन्न हो इसके लिये 2 लोगो को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने म०प्र०राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-3 (क) के अन्तर्गत थाने में उपस्थित देने के निर्देश दिये है। जिसमें शाहिद पिता बदरूद्दीन मुसलमान निवासी वार्ड नं.11 बिजुरी थाना बिजुरी, प्रदीप शर्मा पिता रामगोपाल शर्मा निवासी मौहरी थाना बिजुरी को 15 जून 2019 तक की कालावधि के लिये प्रत्येक मंगलवार को १२ बजें थाना प्रभारी,थाना बिजुरी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। यह भी आदेशित किया गया है कि अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णत: त्याग दे अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उनके विरूद्घ जिला बदर का प्रकरण पुन: प्रारंभ किया जाकर कार्यवाही की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत संबधित को गिरफ्तार किया जायेगा एवं 3 वर्ष के कारावास व जुर्मानें से दण्डित किया जायेगा।

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