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शनिवार, 20 अप्रैल 2019

मुख्य अभियन्ता के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियाँ

अधिकारी,ठेकेदारों मिल कर श्रमिकों का कर रहे शोषण

अनूपपुर। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में कार्यरत ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिये श्रमायुक्त इंदौर ने अक्टूबर 2017 में श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से लगाने के लिए आदेशित किया था,साथ ही श्रमिकों को उपस्थिती पत्रक, वेतन पर्ची प्रतिमाह निर्देश दिये थे,जिस पर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता ने 26 दिसम्बर 2017 को सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को पत्र लिखकर आदेश किया था कि सभी निविदाओं में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की शर्त रखी जाये और उसमें दर्ज उपस्थिती के अनुसार ही ठेकेदार का भुगतान देयक पारित किया जाये, साथ ही बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिये उत्पादन कंपनी द्वारा पैसा भी ठेकेदार को दिया गया लेकिन सेवायें वृत्त द्वारा लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद नई निविदाओं में आज तक बायोमेट्रिक मशीन नही लगायी गई। अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलकर श्रमिकों का शोषण जारी है,जहां पर मजदूर 30 से 31 दिन कार्य करता है,वही उसे 15 से 20 दिन की मजदूरी दी जाती है एवं अतिकाल का भुगतान भी शासन के नियमानुसार दुगना दर से नहीं किया जाता है। श्रमिक को से घरों में कार्य कराया जाता  है। भारतीय ठेका मजदूर संघ चचाई ने विगत तीन माह पहले भी संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से मांग की थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई।

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