https://halchalanuppur.blogspot.com

गुरुवार, 4 अप्रैल 2019

घर में घुसकर मारपीट के मामले में दो वर्ष का सश्रम कारावास

घर में घुसकर मारपीट के मामले में दो वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर  चचाई थाना के देवहरा गांव में घर में घुसकर मारपीट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्योति राजपूत ने प्रकरण में आरोपी पप्पू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पिता कमलेश सिंह निवासी धिरौल को दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने पैरवी की। सहायक मीडिया प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि 25 सितम्बर 2015 की दोपहर को शिवकांत ग्राम देवहरा अपने घर पर था। उसी समय आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह ने शिवकांत के साथ गाली-गलौज करते हुए घर के अंदर घुस आया और हाथ में रखे डंडे से जान से मारने की धमकी देते हुए मारने के दौड़ाया। जहां शिवकांत के पुत्र ने बचाव करते हुए घर से बाहर जाने की बात कही। घटना की शिकायत शिवकांत ने थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रकरण को प्रस्तुत किया था।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यपालन यंत्री 30,000 रूपये रिश्वत लेते आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) रीवा ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

मांगी दो लाख रुपए रिश्वत, डेढ़ लाख पूर्व में लिया दूसरी किस्त तीस हजार रुपए जेते धराये  अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार की...