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गुरुवार, 25 अप्रैल 2019

आरबीएन इन्फ्रास्ट्रेक्चर चिटफंड कंपनी के दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने उ.प्र. से किया गिरफ्तार

कंपनी के 15 खातो की मिली जानकारी,भिंड जेल में बंद मुख्य आरोपी को न्यायिक रिमांड लेने मांगी जा रही अनुमति
अनूपपुरआरबीएन इन्फ्रास्ट्रेक्चर इंडिया लिमिटेड कंपनी ग्वालियर द्वारा  हितग्राहियों को कम समय में दोगुना रूपए देने का लालच देकर धोखाधडी करने के मामले में कोतवाली अनूपपुर में 2 अक्टूबर 2016 को हितग्राहियों की शिकायत पर मामला पंजीबद्घ करते हुए कंपनी के मुख्य एजेंट पंचूलाल प्रजापति, त्रिवेणी प्रजापति, राकेश, रामपाल महरा तथा कंपनी के जनरल मैनेजर विनोद कुमार कुंवर दिल्ली की गिरफ्तारी पूर्व में किए जाने की बाद कंपनी के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जहां पुलिस अधीक्षक जे.एस. राजपूत के निर्देशन एवं कोतवाली निरीक्षक प्रफुल्ल राय के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक अभय राज सिंह, प्रधान आरक्षक अशोक गुप्ता एवं आरक्षक अनूप पुशाम की टीम गठित कर उ.प्र. के जिला जालौन एवं मप्र. के भिंड से 22 अप्रैल को कोतवाली भिण्ड पहुंचकर प्रकरण में कंपनी के सीएमडी मुख्य आरोपी राम निवास पाल पिता अंगद पाल उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम विजयगढ़ थाना पवई जिला भिण्ड के संबंध में जानकारी ली गई,जहां उन्हे आरोपी रामनिवास पाल को धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के मामले में 19 मार्च को कोतवाली भिण्ड द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजे जाने की सूचना मिली थी। उप निरीक्षक अभयराज सिंह ने बताया की आरबीएन कंपनी के सीएमडी को धोखाधड़ी के मामले में जेल होने की जानकारी लगने के बाद न्यायालय से अनुमति प्राप्त सीएमडी रामनिवास पाल से जेल भिण्ड में जाकर पूछताछ की गई। जहां अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर स्थानीय लोगो को विश्वास में लेते हुए रविकांत पाल, मनोज भदौरिया एवं शिवानंद सिंह राजपूत की पतासाजी की गई।धोखाधड़ी के मामले में रविकांत पाल अपने अन्य आपराधिक साथियों के साथ जिला जलौन उ.प्र. कोतवाली उर्रई जिला जालौन के मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के मामले में उर्रई जेल में है। दोनो प्रकरणों की अनुसंधान क्राइम ब्रांच उर्रई के द्वारा किया जा रहा है। दो अन्य आरोपियों की तलाश कर किया गया गिरफ्तार पूरे मामले में जहां दो अन्य आरोपियों जिनमें मनोज कुमार भदौरिया एवं शिवानंद सिंह राजपूत की तलाश की गई, मनोज कुमार भदौरिया का एफआईआर में उल्लेखित पता ग्वालियर गलत होना तथा उसका नाम मनोज भदौरिया पिता निर्भय सिंह भदौरिया निवासी एम.जे.एस कॉलेज के पीछे विनोद नगर वार्ड नंबर 26 भिंड होना पता चला वहीं आरोपी शिवानंद सिंह ग्वालियर का सही नाम शिवानंद सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पिता स्व. राम अवतार सिंह नरवरिया निवासी ग्रामपुर थाना देहात भिंड होना सुनिश्चित हुआ जिस पर जालौन से वापस पुन: पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहायोग से दोनो आरोपीगणो को का भिंड से 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया का मुख्य संचालन राम निवास पाल, अशोक पाल तथा रविकांत पाल एवं उनके सहयोगी हरिओमशरण राय भोपाल का होना बताया जिसे आरबीएन कंपनी का मुख्य कार्यालय 402 नंदिनी अपार्टमेंट माल रोड मुरार ग्वालियर में संचालित होना तथा कंपनी से संबंधित 15 खातो की जानकारी जिनमें एसबीआई बैंक ग्वालियर,एचडीएफसी बैंक दिल्ली,एचडीएफसी बैंक भोपाल, एचडीएफसी बैंक कटनी, शाखा रीवा में कंपनी के नाम से, शाखा ग्वालियार एवं एचडीएफसी, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक दिल्ली, आईडीबीआई बैंक दिल्ली, आईसीआईसीआई बैंक भोपाल, आईसीआईसीआई बैंक मंडला, एक्सिस बैंक झांसी में,एक्सिस बैंक दिल्ली,एसबीआई बैंक ग्वालियर है तथा कंपनी के शाखा अनूपपुर के निवेशको की राशि मंडला,भोपाल, दिल्ली के खाते में भेजना बताया। आरोपियों ने बताया की कंपनी का मुख्य कार्यालय नंदनी अपार्टमेंट माल रोड मुरार ग्वालियर में संचालित था, जिसकी शाखा के रूप में अनूपपुर जिला सहित मंडला, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, शिवनी, छिंदवाडा, बैतूल, रीवा, सुरजा, नई दिल्ली, नोयडा के साथ ही उ.प्र. आगरा, झांसी, छत्तीसगढ में बिलासपुर के साथ उर्रई, उज्जैन, गुजरात में अहमदाबा, सुन्नारदेव मथुरा, भिंड, इटावा, मुरैना में संचालित होना बताया तथा उक्त प्रकरण में कंपनी का मुख्य डायरेक्टर राम निवास पाल के साथ दोनो आरोपी कंपनी में पदाधिकारी के रूम में अपनी अपराधिक संबद्घता स्वीकार की। जिसके बाद दोनो आरोपियों मनोज कुमार भदौरिया एवं शिवानंद सिंह राजपूत के खिलाफ कोतवाली अनूपपुर में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं निपेक्षको के संरक्षण अधिनियम की धारा छ के अंतर्गत मामला पंजीबद्घ कर गिरफ्तारी की गई। उक्त प्रकरण में अशोक पाल भिंड के विरूद्घ थाना भिंड, गुना एवं जलौन जिले की पुलिस भी उक्त मामलो में तलाश की जा रही है। वहीं कंपनी के मुख्य आरोपी रामनिवास पाल को भिंड जेल एवं आरोपी रविकांत पाल उर्रई जेल से न्यायिक रिमांड में लिए जाने के लिए न्यायालय से अनुमति लिए जाने की कार्यवाही में कोतवाली पुलिस जुटी हुई है।


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