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गुरुवार, 4 अप्रैल 2019

मोबाईल चोर को 11 माह की साधारण कारावास की सजा

अनूपपुर  अनूपपुर रेलवे प्लेटफार्म क्रमांक 3-4 पर लगी स्टॉल पर मोबाईल चार्ज के दौरान अज्ञात लड़का द्वारा मोबाईल लेकर भागने तथा जीआरपी द्वारा पकड़े जाने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर ज्योति राजपूत ने आरोपी कमलेश प्रसाद यादव पिता महेश प्रसाद यादव निवासी कुसिमार भालूमाड़ा को दोषी पाते हुए 11 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। राकेश कुमार पांडेय सहायक अभियोजन अधिकारी ने इसकी पैरवी की। सहायक मीडिया प्रभारी शशि धुर्वे के अनुसार घटना 5 जून 2011 की है। रवि श्रीवास्तव पिता मोहनलाल काली मंदिर रोड रेलवे प्लेटफार्म की दुकन पर अपनी मोबाईल चार्ज लगाकर सामान के पास बैठे थे। तभी कमलेश प्रसाद मोबाईल लेकर भाग खड़ा हुआ। हल्ला मचाने पर जीआरपी पुलिस ने उसे पकड़ते हुए नाम पता जानने के उपरांत मामला दर्ज किया था। और प्रकरण की विवेचना कर न्यायालय में पेश की थी। जिसमें न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश


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