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गुरुवार, 25 अप्रैल 2019

शा.दुकान के विक्रेता सहित किराना व्यावसाई पर 5 क्विंटल चने की कालाबाजारी मामले में आरोपी सिद्घ

खाद्य विभाग ने कार्यवाही हेतु एसडीएम को भेजा प्रतिवेदन

अनूपपुरजनपद जैतहरी अंतर्गत ग्राम सेमरवार के ग्रामीणो ने सार्वजनिक वितरण मूल्य की दुकान से वितरित किए वाले चना 11 बोरी वजन 5 क्विंटर २१ किलो गांव के एक घर में रखे पाए जाने पर अंदेशा जताते हुए उचित मूल्य की दुकान सेमरवार के दुकान विक्रेता राजेन्द्र पाठक पर आरोप लगाते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत 23 अप्रैल को एसडीएम जैतहरी एवं खाद्य विभाग से की थी, जिसके बाद 24 अप्रैल को जांच में पहुंच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रदीप द्विवेदी ने ग्राम सेमरवार पहुंच ग्रामीणो से पूछताछ की गई जहां 11 बोरी वजन 5 क्विंटल 21 किलो चना ददन सिंह के घर मे रखा होना तथा शिकायत के बाद सरपंच द्वारा चने को पंचायत में तथा पंचायत से चने को असुरक्षित महसूस करते हुए पंच सुधार सिंह के घर में रखे होने की जानकारी बताई। जिसके बाद पूछताछ में ददन सिंह ने चना ग्राम झांईताल के किराना व्यापारी राकेश गुप्ता पिता सीताराम गुप्ता का होना बताया। जिसे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जब्त करते हुए पंचायत सचिव के पास सुरक्षित रखे जाने सुपुर्द किया गया जिसके बाद शासकीय उचित मूल्य की दुकान सेमरवार पहुंच दुकान के खाद्यान्न के स्टॉक की जांच की गई। जहां जांच में उक्त दुकान की पीओएस मशीन में माह अप्रैल के चने का आवंटन 16.87 क्विंटल के विरूद्घ माह अप्रैल में 16.31 क्विंटल चना का ऑनलाईन वितरण दर्ज किया गया है व शेष स्टॉक 0.4 क्विंटल दर्शाया गया। जहां जांच एवं ग्रामीणो के बयान के आधार पर विक्रेता द्वारा फर्जी बिक्री दर्ज किया जाना पाया गया जिसकी अपयोजन राशि 14 हजार 81 रूपए विक्रेता राजेन्द्र पाठक से राजस्व वसूली किए जाने के साथ ही उचित मूल्य की दुकान सेमरवार के विक्रेता राजेन्द्र पाठक व व्यापारी राजेश गुप्ता निवासी झांईताल द्वारा किए गए उक्त कृत्य पर म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 11 (1, 9), 13 (2) एवं दुकान आबंटन प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 9, 10, 26 व 29 का स्पष्ट उल्लघंन किए जाने पर नियंत्रण आदेश की कंडिका 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय पाते हुए प्रतिवेदन एसडीएम जैतहरी को प्रेषित किया गया है।

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