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सोमवार, 11 मार्च 2019

इलेक्ट्रोनिक मीडिया मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा

इलेक्ट्रोनिक मीडिया मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा

अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकार चन्द्रमोहन ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विसूयल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि के खिलाफ प्रावधानानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है। कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम ३ दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम ७ दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।

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