अनूपपुर। पावरग्रिड
कॉपरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही शासकीय बिजली के ७६५ केबी डबल सर्किट धरमराजगढ़
की लगाई टावर से लगभग 5-6 टन एंगल चोरी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायधीस अनूपपुर न्यायाधीश
राकेश सनोडिय़ा ने कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 94/14 के आरोपियों को दोषी पाते
हुए 30 मार्च को जारी आदेश में
सभी को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई
है। आरोपियों में देवा चौधरी पिता सरजू चौधरी निवासी बुढार, रामजी राठौर पिता पूरन राठौर,
राजेश सिंह पिता लोकनाथ
राठौर, संतोष
कुमार पिता रामप्रसाद राठौर, महेन्द्र सिंह राठौर पिता सुदामा सिंह राठौर सभी निवासी उमरिया
थाना जैतहरी, विवेक उर्प शिंकू गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता वार्ड क्रमांक 4 थाना अनूपपुर, महेन्द्र राठौर पिता पेशु
राठौर निवासी नल नहरा जैतहरी एवं रवि राठौर पिता गणेश राठौर निवासी अमगंवा जैतहरी शामिल
हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी एवं सहायक मीडिया प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि दीपक
जो ईएमसी लिमिटेड कंपनी के इंजीनियर है ने इस सम्बंध में थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज
कराई थी। जिसमें बताया था कि 20-21 मई 2014 की मध्यरात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा पावरग्रिड कॉपरेशन ऑफ
इंडिया (भारत सरकार उपक्रम) द्वारा बनाई जा रही शासकीय बिजली के 765 केवी डबल सर्किट धरमराजगढ़-जबलपुर
उच्चतर ट्रांसमीशन लाईन के टावर जो जैतहरी थाना के ग्राम गोधन, उमरिया, अंजनी, झाईताल, गौरेला से गुजर रही थी में
लगाए गए बिजली टॉवर में लोहे के एंगल 5-6 टन कीमत लगभग 250000-300000 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्रकरण में
पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश
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