शासकीय सेवक आदर्श आचार संहिता का
शब्दस:पालन के जिलाधिकारियों की विशेष बैठक में निर्देश
अनूपपुर। उप जिला निर्वाचन
अधिकारी बालागरू के ने कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक
मे कहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
हो गयी है। आपने समस्त जिलाधिकारियों को स्वयं एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों मे कार्यरत
समस्त कर्मचारियों से आदर्श आचरण संहिता की शब्दस: पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा
है। उन्होने समस्त अधिकारियों से अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयो से समस्त प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री समेत समस्त राजनैतिक
व्यक्तियों की तस्वीरों,योजनाओं के कैलंडर, पोस्टर आदि जिनमे राजनैतिक व्यक्तियों की तस्वीरें हो
आदि को हटाने व राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, स्वतन्त्रता संग्राम से संबन्धित राष्ट्रीय प्रतिनिधि,विख्यात कवि आदि की तस्वीरें
लगाई रखे जा सकती हैं। उक्त कार्यवाही 24 घंटे के अंदर पूर्ण कर सभी अधिकारी, कार्यालय प्रमुख इस आशय का शपथ पत्र
देंगे की उक्त गतिविधियां सुनिश्चित हो गयी हैं। सभी शासकीय सम्पत्तियों जैसे स्कूल,
नगरपालिका द्वार चिन्हित
स्थल, बिजली
के खभ्भो आदि से विरूपण निवारण की कार्यवाही 48 घंटे के अंदर सम्पन्न करने के निर्देश दिये। अन्य सार्वजनिक
स्थल पार्क, बस स्टैंड, टैंकर, स्वागत द्वार आदि से विरूपण निवारण की कार्यवाही 72 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप
से सुनिश्चित करने की बात कहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह ने
समस्त अधिकारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में वर्णित आचरण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28क, 129,134,134क आदि के प्रावधानों मे शासकीय
सेवक से अपेक्षित आचरण के संबंध मे विस्तार से जानकारी दी। समस्त शासकीय सेवक अब भारत
निर्वाचन आयोग के अधीन माने जाएंगे एवं सभी से निष्पक्ष आचरण अपेक्षित है। बैठक मे
एसडीएम कोतमा मिलिंद नागदेवे, एसडीएम अनूपपुर नदीमा शीरी समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी
उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें