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शुक्रवार, 29 मार्च 2019

फरवरी से आरम्भ होने वाला फ्लाईओवर का कार्य अब जून में होगा आरम्भ आचार संहिता बना बाधक

 अनूपपुर जिला मुख्यालय में रेलवे फाटक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण पर आखिरकार लोकसभा चुनाव की काली छाया से जिसे फरवरी माह से आरम्भ होना था अब जून माह से प्रक्रिया में आयेगा। जिसमें निर्माण के लिए नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया के साथ अधिग्रहित होने वाले आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बीच राजस्व विभाग पुल निर्माण के प्रस्तावित भू-आवंटन के तहत सम्बंधित जमीनों कहां कितना अधिग्रहित किया जाना है तो चिह्नित करने का कार्य करेगी। लेकिन चुनाव आचार संहिता तक प्रभावित भू-स्वामियों के किसी भी निर्माण को तोड़-फोड़ नहीं किया जा सकेगा।
मुआवजा 7 करोड़ 63 लाख में 6 करोड़ राशि का वितरण
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अनूपपुर नदीमा शीरी के अनुसार रेलवे फ्लाईओवर निर्माण में प्रभावित 28 भू-स्वामियों के लिए शासन द्वारा 7 करोड़ 63 लाख रूपए का आवंटन कराया गया था। जिसमें अबतक लगभग 6 करोड़ मुआवजा राशि का वितरण कराया जा चुका है। इसके अलावा इनमें कुछ भू-स्वामियों ने पारिवारिक आपत्ति के साथ कम मुआवजा को लेकर भी आपत्ति जताई है। लेकिन उनके सम्बंधित रकबे के अनुसार तय मुआवजा प्रशासन के पास सुरक्षित रखी है। प्रशासन स्तर पर भी ऐसे परिवारों के बीच मामले को निपटाने के साथ शेष मुआवजा के वितरण का भी कार्य कराया जाएगा। एसडीएम का कहना है कि पुल निर्माण के लिए सम्बंधित भू अर्जन प्रक्रिया में पांच हेक्टेयर रकबा दर्शाया गया है और उसी के आधार पर मुआवजा तय की गई है। जिसमें अब पुल निगम शहडोल से 5 हेक्टेयर जमीन के सम्बंध में जानकारी मांगवाते हुए आवासों व प्रतिष्ठानों को चिह्नित कराने का कार्य कराया जाएगा। साथ ही उसके हटाने के साथ राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसके लिए पूर्व में नोटिस भेजा जाएगा। यह नोटिस अप्रैल प्रथम सप्ताह के अंदर समस्त चयनित भू-स्वामियों को भेज दी जाएगी।
निर्माण मेंलोकसभा चुनाव बना बाधक
एसडीएम अनूपपुर ने आचार संहिता का हवाला देते हुए वर्तमान में रकबे को चिह्नित करने तथा चुनाव उपरांत अतिक्रमणों को हटाने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के निर्देश में प्रभावित भू-प्रभावितों के बीच फरवरी में प्रशासन द्वारा मुआवजा वितरण का कार्य आरम्भ किया गया था। जिसमें यह कयास लगाए जा रहे थे कि मुआवजा राशि वितरण के उपरांत फरवरी अंत तक फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। लेकिन प्रशासनिक लचरता में मुआवजा वितरण डेढ़ माह बाद भी सम्बंधित प्रभावित भू-स्वामियों को उनकी अधिग्रहित की गई जमीन के सम्बंध में राजस्व विभाग द्वारा नोटिस भी नहीं भेजी जा सकी और ना ही निर्माण आरम्भ कराया जा सका।
चौड़ाई 90 फीट से 73 फीट में सिमटी
वर्ष 2016 के दौरान शासन द्वारा जिला प्रशासन के प्रस्तावित मांग पर 90 फीट चौड़े फ्लाईओवर निर्माण के लिए 11 करोड़ 70 लाख की राशि आवंटित करते हुए 612 मीटर लम्बी फ्लाईओवर निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की थी, इसमें बाद में प्रशासन ने 22 मीटर चौड़ी फ्लाईओवर निर्माण की योजना पर मंजूरी दी। जिसमें 11-11 मीटर चौड़ी पुल के साथ कुल 73 फीट जमीन निर्धारित की गई है।
इनका कहना है
पुल निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 5 हेक्टेयर चिह्नित की गई है। जिसमें अब सम्बंधित भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर सम्बंधित जमीन खाली करने अपील की जाएगी। वर्तमान में आचार संहिता के कारण तोड़-फोड़ कार्य नहीं हो सकेगा,चुनाव के उपरांत अधिग्रहण के साथ निर्माण की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

नदीमा शीरी, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनूपपुर।

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