अनूपपुर। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील
होते ही संपत्ति विरूपण के निवारण की कार्यवाही युद्घस्तर पर प्रारम्भ कर दी गयी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले मे सार्वजनिक संपत्ति
मे किसी भी प्रकार के विरूपण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। निर्देशानुसार किसी
निजी संपत्ति मे भी किसी भी प्रकार का प्रचार कार्य संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति
के बगैर नहीं किया जा सकेगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ एफआईआर
दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी एवं विरूपण हटाने मे मे हुआ व्यय भी वसूला जाएगा।
शासकीय कार्यालयों,संस्थानो, सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे पार्क, बस स्टैंड आदि, इलैक्ट्रिक पोलों, पानी के टैंकरों आदि सभी
पर कार्यवाही कर विरूपण हटाया जा रहा है। आचार संहिता प्रभावशील होते ही कलेक्टर एवं
पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला मुख्यालय में संयुक्त भ्रमण
कर आदर्श आचरण संहिता अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों का मुआयना किया। इस दौरान संपति
विरूपण एवं मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाहियां भी की गई।
शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करने
हेतु धारा १४४ प्रभावी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा १० मार्च
को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो
गयी है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त
वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन
प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की १९७३ की धारा १४४ के अंतर्गत
प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन
ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की १९७३ की धारा १४४(१) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे १० मार्च २०१९ से ०८ मई २०१९ रात्रि
१२ बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त अवधि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक
स्थल पर आग्नेय अस्त्र ,खतरनाक हथियार /पदार्थ सोडा वॉटर, काँचा की बोतलें, ईटों के टुक$डे, एसिड साथ लेकर नहीं चलेगा।
सार्वजनिक स्थल पर पटाखों आदि का प्रयोग नहीं करेगा। सभाएं, जुलूस, रैली आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति
के बगैर आयोजित नहीं होंगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी
के कक्ष मे ५ से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटि,
पुलिस अधिकारी/कर्मचारी
ड्यूटी एवं मृत कों श्मशान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम
एवं जुलूस मे लागू नहीं होंगे। आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए
कहा है।
निर्वाचन परिणामो की घोषणा तक शस्त्र
लाईसेंस निलंबित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा १० मार्च
को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो
गयी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय
अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। उक्त का संज्ञान लेते हुए
कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने जिले अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों कों निर्वाचन
परिणामो की घोषणा तक निलंबित कर दिया है। साथ ही समस्त अनुज्ञाओतिधारियों कों आदेशित
किया है कि उनके पक्ष मे स्वी.त शस्त्र अपने निकटतम थानो मे तत्काल जमा कराये। यह आदेश
सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानो के पक्ष मे स्वी.त अनुज्ञा पात्रो पर
लागू नहीं होगा।
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