अनूपपुर।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर, आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की
धारा 302, 397, 201, भादवि के आरोपी 43 वर्षीय सियाराम पुत्र पताली बैगा एवं 35 वर्षीय
द्वारिका पुत्र भरत कोल को आजीवन कारावास एवं कुल बारह हजार रू. के अर्थदण्ड की सजा
सुनाई गई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।
लोक अभियोजक ने गुरूवार को बताया कि कोतवाली अनूपपुर के 19 अप्रैल 2020 ग्राम ओढेरा निवासी बजरिया के पाति से कहा-सुनी होने से वह अपनी बिटिया के घर ग्राम पटना जाने के लिए अपने पास पैसे व पासबुक, आईडी कार्ट आदि वस्तु लेकर कर निकलकर शाम ग्राम सकरा पहुंची जहां पहले से परिचित पर आरोपियों ने उनके साथ बैठकर मदिरा का सेवन कर वह आगे निकली और 20 अप्रैल 2020 सुबह के उसका मृत शरीर को पटना के रास्ते खेत में देखे जाने पर इसकी सूचना पुलिस को दिये जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराध पंजीबद्ध कर मामले विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने दोनो आरोपितो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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