अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
अनूपपुर की न्यायालय ने थाना चचाई के
अपराध की धारा 363, 366ए, 376, 376(2)एन, भादवि 3/4, 5/6
पॉक्सो एक्ट के आरोपी 25 वर्षीय गुरू
प्रसाद बैगा पुत्र छोटेलाल बैगा निवासी ग्राम डोंगरा टोला को दोषी पाते हुए 20
वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.6000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को
बताया कि पीडिता 07 नंवबर 2018 की शाम घर निकली थी, किन्तु घर
वापस न आने पर तलास करने की गई न मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज
कराई, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवदेन लेखबद्ध करते
हुए मामले को विवेचना में लेते हुए पीड़िता की जानकारी आरोपित गुरू प्रसाद बैगा के
साथ होने पर पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को गवाहों के समक्ष दस्तयाब कर थाना
चचाई वापस लाते हुये उसके परिजन को सूचना दी। पीड़िता एवं उसके परिजनों तथा अन्य
साक्षियों के कथनानुसा लेखबद्ध करते हुए धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत पीड़िता के कथन
अंकित कराये। आरोपित को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां विचारण पश्चात
न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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