अनूपपुर। शासकीय
कन्या माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर बस्ती,
संकुल केन्द्र शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.
अनूपपुर के माध्यमिक शिक्षक सुदामा साहू के विरूद्ध शिक्षकों एवं छात्राओं द्वारा
की अभद्रता की शिकायत के बाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल
प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ में संलग्न
किया हैं। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
गत दिनों शासकीय
कन्या माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर बस्ती के माध्यमिक
शिक्षक सुदामा साहू के विरूद्ध शिक्षकों एवं छात्राओं ने अभद्रता की शिकायत कलेक्टर
आशीष वशिष्ठ की जिस पर जांच के दौरान प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर माध्यमिक
शिक्षक सुदामा साहू को आचरण एवं पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने पर
म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने पर म.प्र. सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव
से निलंबित करते हुए मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ में संलग्न
किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता
होगी।
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