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बुधवार, 16 जून 2021

नगरिय क्षेत्र रविवार को रहेगा पूणत: बंद, विवाह में 50 अंतिम सस्कार में 10 लोग होगे शामिल

जिले में नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

अनूपपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सोनिया मीना ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा-144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1), 72(2) के तहत संपूर्ण जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। जो 30 जून की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा बुधवार को जारी आदेश में सामाजिक,राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होना  प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन कक्षायें चलेगी। सकेंगी। धार्मिक,पूजा स्थल खुलेगें जिसमे एक समय में 6 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होगें जिन्हें कोविड नियमों का पालन होगा। समस्त शासकीय, अद्र्घशासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में होगी। समस्त प्रकार की दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय का प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। वहीं सिनेमा घर, थियेटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त बृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करेंगे। तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चलेगी। जिम प्रात: 6 से रात्रि 8 बजे, रेस्टोरेंट एवं क्लब रात्रि 1 बजे तक तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुलेगें।

होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता से खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति होगी। इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। 

आदेश में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शनिवार रात्रि 10 से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू रहेगा। पूर्व में जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार किराना, अन्य दुकानों के व्यापारी बिना मास्क कव्हर के सामग्री विक्रय करते पाये जाने पर 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं दुकान को भी सील किया जायेगा। दुकानों में पंखे, वेंटीलेशन एवं साफ-सफाई बनाए रखना सभी दुकानदार सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त उद्देश्यों को छोडकर कोई भी आम नागरिक का उद्देश्यहीन आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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