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मंगलवार, 8 जून 2021

फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रूपयों का निवेश के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत शर्मा की न्यायालय ने फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रूपयों का निवेश कराने वाले आरोपी विनय सक्सेना पिता विजयवीर सक्सेना निवासी सी 938 गौर ग्रीन एवेन्यू इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद उप्र की जमानत याचिका का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा करने पर निरस्त कर दी। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 420, 464, 468, 471, 120 बी भादवि एवं म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम धारा 6(1) के विरूद्ध अपराध दर्ज है।

अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि आरोपी द्वारा सांईराम रियलटेक कंपनी लिमिटेड कंपनी की ब्रांच अनूपपुर में खोलकर खुद को कंपनी का मालिक बताते हुए जिले के ग्रामीण एवं शहरी लोगों को दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर 41,95,090 रूपयों का निवेश अपनी कंपनी में कराया तथा बाद में कंपनी बंद करके भाग गया।

आरोपी ने जमानत आवेदन में बताया कि हदयरोगी है जिसका इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण की संभावना ज्यादा हैं। बेहतर इलाज एवं दवाईयों की आवश्यकता है उसके जेल में होने से इलाज संभव नही है। जिस पर जिला अभियोजन अधिकारी विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध विशेष अपराध हैं कई लोगों से संबंधित है, आरोपी अत्यंत शातिर प्रकृत्ति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह प्रकरण के साक्ष्यों एवं संबंधित हितग्राहियों को प्रभावित कर सकता है। गांव के भोले-भाले लोगों के साथ निवेश कराकर छलकपट किया हैं। प्रकरण का मुख्य आरोपी है जिसे पुलिस ने बेमुश्किल से आगरा से गिरफ्तार किया है। पूर्व में तीन जमानत आवेदन निरस्त हो चुके हैं, और आरोपी किसी भी बीमारी से वर्तमान में पीडि़त नही है इलाज का पर्चा लगाया है वह मामला पंजीबद्व होने के पहले का हैं।

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