अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित रवि उर्फ बृजेश निवासी ग्राम कोदैली की जमानत याचिका जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के विरोध के बाद निरस्त कर दी। आरोपित के विरूद्ध थाना चचाई में धारा 376, 376(2) भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट एवं 3,4,5(द्य),6 पॉक्सो एक्ट के विरूद्ध अपराध दर्ज है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि आरोपी 16 वर्षीय पीडि़ता के साथ माह नबंबर 2019 से मोबाईल पर बातचीत करता था एवं 1 जनवरी 2020 पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई और बच्ची को जन्म दिया।
आरोपित अपने बचाव मेें दिये गये आवेदन में कहा कि फरियादिया आवेदक की पत्नी है पेट में दर्द होने पर जिला चिकित्सालय अनूपपुर ले गया, जहां ईलाज में लापरवाही पर डॉक्टर से विवाद से पुलिस से मिलकर झूठा मामला बनवा दिया गया। इस पर जिला अभियोजन अधिकारी ने
न्यायालय को बताया कि आरोपित का अपराध गंभीर है तथा नाबालिक के साथ लगातार शारीरिक दुष्कर्म किया है वह अनुसूचित जनजाति की है। आरोपित धन या बल द्वारा प्रकरण को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय जिला अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर जमानत याचिका निरस्त कर दी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें