अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 307, 201, 324 भादवि की आरोपित 24 वर्षीय गनपतिया बाई पति विजय निवासी ग्राम कोहका को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड का आदेश दिया हैं। कुल आरोपित को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक /सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की।
अपर लोक
अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि 19 फरवरी 2018 को थाना करनपठार में दूरभाष से
ग्राम कोहका में मर्ग संबंधी सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस घटना स्थल गनपतिया के घर में
सूचनाकर्ता इन्द्रवती ने इस आशय की सूचना दी कि उसका लड़का लामू 16 फरवरी 2018 को
राजेन्द्रग्राम बैंक पैसा निकलवाने गया था, जो वापस नहीं आया,
तब वह 18 फरवरी 2018 को अपनी बुआ सनियाबाई के साथ जटंगा टोला गुनिया
के पास विचरवाने गई थी और लौटकर वापस आ रही थी, तब गांव के
पास कमलेशवती भागते हुये मिली, उसके चेहरे में बहुत चोट थी
और चिल्ला रही थी कि गनपतिया उसे मार डालेगी। उसी समय गनपतिया, कमलेशवती को पीछे से मारने की लिये दौड़ी और बोल रही थी, तब जैसे उसकी सास को मारा डाला है, वैसे उसे भी मार
डालेगी, उन लोगों ने बीच बचाव किया था। गांव के अज्जू
जायसवाल ने 108 में फोन लगा जानकारी दी तब कमलेशवती को ईलाज हेतु राजेन्द्रग्राम
ले गये। इसके बाद पुलिस ने सनियाबाई, मुकेश, अज्जू व गांव के अन्य लोग गनपतिया बाई के घर में जाकर देखा तो घर के आंगन
में घसीटने व खून के निशान मिले और उक्त निशान के पीछे गये तो बाये तरफ खेत में
रखा पैरा को हटाकर देखा तो भूरीबाई की शव खून से लथपथ पड़ा था। गनपतिया बाई ने
भूरीबाई को जान से मार डाला तथा कमलेशवती को जान से मारने की नीयत से उस पर वार
किया था। सूचना पर से थाना करनपठार में मर्ग कायम कर धारा 174 दं0प्र0सं0लेखबद्ध
किया गया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां
न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपित को सजा सुनाई।
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