अनूपपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर एस.एस.परमार
की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के एससीएसटी की धारा 376, 376(2)(एन) भादवि तथा 3(1)(डब्लू )(आई), 3(2)(व्ही) महिला के साथ जबरदस्ती करने के
आरोपी 47 वर्षीय त्रिभुवन नाथ गौतम 10 वर्ष को सश्रम कारावास एवं दो हजार रू.
अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।
लोक अभियोजक ने गुरूवार को बताया कि
पीडिता 09 जनवरी 2021 को अपने पति के साथ थाना भालूमाड़ा में रिपोर्ट लिखाई कि
आरोपी को वह पिछले वर्ष से जानती-पहचानती है, जब वह खेत में काम करने के लिये जाती थी तब
आरोपित बोला था कि वह पसंद करता हैं, और
दोनो में बात-चीत होने लगी। इसी दौरान एक दिन आरोपित ने पीडि़ता को पीडि़ता के ही
घर के पीछे मिलने को बुलाया, जब
मिलने गई,
तब आरोपित ने उसके साथ जबरजस्ती
शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीडिता ने इस सम्बंध में अपने पति को कोई जानकारी
नहीं दी। इसके बाद आरोपी ने 08 जनवरी 21 को फोन कर मिलने के लिये बुलाया तो वह
उससे मिलने गई, उसी समय पीडिता का पति उसे ढूंढते हुए
घर के पीछे आया और उसने दोनों को देख लिया, जिस पर पीडिता के पति ने अपने साथ रखने से मना
कर दिया। तब पीडिता ने आरोपित से शादी करने के लिये बोली तो वह इन्कार कर दिया और
बोला कि आदिवासी महिला है। जिसके बाद पीडिता ने थाना भालूमाड़ा में अपराध पंजीबद्ध
कराया। पुलिस अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां
न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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