शनिवार, 1 जुलाई 2023
लाठी-डण्डों से पीटकर दो व्यक्तियों की हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास
अनूपपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एस. परमार की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 302, 307, 147,148,149,449,450,458,120 बी भादवि 25, 27 आयुध अधिनियम एवं 3(2)(व्ही ) एससी एसटी एक्ट के आरोपियों गोपी कहार, निवासी वार्ड क्र. 10 शांतिनगर अनूपपुर, सहित शांतिनगर के निवासरत 08 आरोपियों को मृतक फूलचंद गोंड एवं मुक्कूक उर्फ मुरली मनोहर की तलवार लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के अपराध में सभी को आजीवन कारावास एवं 45000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्तव अग्रवाल ने की।
प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने शनिवार को बताया कि थाना करनपठार, ग्राम कोयलारी निवासी मृतक फूलचंद गोंड, अनूपपुर के शांतिनगर में तिपान नदी के किनारे मकान बनाकर रहता था। शांतिनगर में स्थित मृतक के मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर आरोपितों ने 08 जुलाई 2019 को शहजाद मुसलमान ने अपने साले शनि पनिका, भाई सलीम, मित्र कौशल सिंह गोंड, गोपी कहार, भीम उर्फ दिलीप पनिका, पिंटू सिंह गोंड एवं राजकुमार उर्फ भीमसेन महरा को बुलाया तथा शहजाद ने शनि पनिका के माध्यम से बेला बाई पनिका के यहां से अपने घर पर शराब मंगाकर सबको पिलाया और फूलचंद की हत्या करने की नियत से फूलचंद के घर रात्रि में पहुंचे, जब सम्पति बाई घर से निकली तो शहजाद बोला पहले इसे निपटाओ और अपने साथियों सहित सम्पंति बाई को मारपीट किया। इसके बाद फूलचंद के नदी किनारे वाले घर में घुसाकर सभी ने लाठी-डण्डों से फूलचंद से मारपीट की और फूलचन्द के गिरने के बाद गले पर पैर रखकर दबा दिया, जिससे फूलचंद की दम घुटने से मृत्यु हो गयी। हल्ला गुहार सुनकर दूसरे कमरे में सो रहें फूलचंद का भाई फूल सिंह तथा उसकी पुत्री भारती एवं फूलचंद के कमरे में सो रही गुडडी उर्फ रिंकी कोल बाहर की ओर भाग गये और नदी के किनारे झाडियों में छिप गये। फूलचंद के यहां मौजूद मृतक मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी तथा फूल सिंह की पत्नी बसंती बाई ने बीच-बचाव किये तो शहजाद एवं उसके साथियों ने बसंती बाई के ऊपर भी प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी निकलकर भागना चाहा तो शहजाद मुसलमान बोला कि इसको पकड लो साले को ले चल के तिगड्डे पर मारते हैं, और नन्दा यादव के घर के सामने रात्रि 11 बजे 09 जुलाई 2019 को देर रात तक आठों लोगों ने मुरली मनोहर को घेरकर लाठी-डण्डों से मारपीट करते रहें और उसकी हत्या कर सभी फरार हो गये। पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को सजा सुनाई।
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