अनूपपुर। जिले में पुन: सूदखोरी का धंधा पैर पसारने लगा हैं, ग्रमीणों के भोलेपन का फायदा 20 हजार का 1 लाख वसूलने की शिकायत गुरूवार को थाना बिजुरी में दर्ज की गई। पुलिस ने सूदखोरी के मामले पर कार्यवाही करते हुए आदिवासी युवक की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।
जानकारी अनुसार
थाना कोतमा के 43 वर्षीय धर्मजीत कोल पुत्र सोनसाय निवासी बिचारपुर ने बताया कि रुपए
की आवश्यकता पड़ने पर अपने जान पहचान के युवक मोतीलाल साहू पुत्र ईश्वर दिन साहू
निवासी ऊर्जानगर से 1 वर्ष पूर्व 20 हजार रुपए 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर लिया था।
जिसमें अमानत के तौर पर एटीएम एवं चेक बुक मोतीलाल द्वारा रख लिया गया था। रकम
लेने के अगले माह ही ब्याज सहित धर्मजीत के द्वारा मोतीलाल को 22 हजार रुपए लौटा
दिए गए। जिसके बाद धर्मजीत ने अपना एटीएम तथा चेक बुक वापस मांगा लेकिन व्यस्त
होने की बात कहते हुए बाद में लौटा देने की बात कहकर मोतीलाल ने इसे वापस नहीं
किया। जिसके पश्चात मोतीलाल के द्वारा अगले महीने से उसके खाते से एटीएम द्वारा 10
से 15 हजार रुपए निकालने लगा। जिस पर धर्मजीत के द्वारा अपना एटीएम ब्लॉक करवा
दिया गया। जुलाई 2023 में धर्मजीत को वेतन के रूप में 58 हजार 77रुपए प्राप्त हुए
जहां मोतीलाल साहू द्वारा चेक के माध्यम से 55 हजार रुपए आहरित कर लिया गए। जिसके
बाद धर्मजीत ने मोतीलाल से अपना एटीएम और चेक बुक मांगा तो उसने जान से खत्म कर
देने की धमकी पीड़ित को दी। जिसकी शिकायत प्राथमिक विद्यालय झीरोखा में शिक्षक के
रूप में पदस्थ धर्मजीत द्वारा बिजुरी थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत पर थाना
प्रभारी राकेश कुमार उइके ने कार्यवाही करते हुए आरोपित मोतीलाल साहू निवासी
ऊर्जानगर के विरुद्ध धारा 420 506 एवं मध्य प्रदेश श्रेणियों के संरक्षण अधिनियम
1937 की धारा 3,4 एवं एसटी एससी एक्ट के तहत
अपराध दर्ज कर लिया है।
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