https://halchalanuppur.blogspot.com

बुधवार, 29 दिसंबर 2021

जिला चिकित्सालय में 30 दिसम्बार से मिलेगी सीटी स्कैन की सुविधा

अनूपपुर। कोरोना संक्रमण काल के पूर्व से लेकर अब तक लगातार जिला चिकित्सालय को अपडेट करने के साथ ही संसाधनों और सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। जहां 2 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के प्रयास के साथ ही अब सीटी स्कैन मशीन की सुविधाएं प्रारंभ की जा रही हैं। 30 दिसम्बर से जिला चिकित्साीलय में जरूरतमंद भर्ती मरीजों को कम कीमतों पर सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। सीटी स्कैन सेंटर को संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसका संचालन जनभागीदारी से किया जाएगा। जिले में मिलने वाली सुविधा को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एससी राय ने बताया है कि सीटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ 30 दिसम्बर को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना द्वारा किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि सीटी स्कैन सुविधा का लाभ जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को दिया जायेगा। वहीं ट्रामा सेंटर में आने वाले दुर्धटना प्रकरण में मरीज को यह सुविधा चिकित्सक की सलाह पर दी जाएगी। यह मशीन लेटेस्ट अपडेट वर्जन की है। उन्होंने बताया कि इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनभागीदारी से चलने वाले सीटी स्कैन सेंटर को निजी सेंटर की तर्ज पर सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है, जिसमें स्टॉफ की व्यवस्था रहेगी जो पूरे दायित्वों को संभालेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सिटी स्कैन की कमी को महसूस करते हुए शासन द्वारा जिला चिकित्सालय को सीटी स्कैन मशीन की सौगात दी गई है। डॉ. एस.सी. राय ने बताया है कि जिला चिकित्सालय में लगाई गई सीटी स्कैन मशीन में एक दिन में 200 लोगों की जांच की जा सकेगी। पूरी तरह साउण्ड प्रूफ है। यह 24 घंटे एक्टिव मोड में रह सकती है। इसके तापमान को मैनटेन करने के लिए एसी लगाए गए हैं। वहीं जांच के दौरान पॉवर ऑफ होने पर भी मशीन को पॉवर सप्लाई के लिए यूपीएस लगाया गया है। यह यूपीएस करीब 3 से 4 घंटे बिजली सप्लाई से पांच लोगों की सीटी स्कैन कर सकेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

छात्रा से दुष्कर्म के अरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 20 हजार का जुर्माना

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार न्यायालय राजेन्द्रग्राम के विषेष प्रकरण थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 366, 376(2)जे, 34 भ...