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गुरुवार, 30 दिसंबर 2021

पीएम आवास व भूमि से बेदखल कर पीडि़त परिवार को कड़कड़ाती ठंड में किया गया बाहर

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मंत्री के प्रभाव में आकर फैसला देने का आरोप पीडि़त परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में समान सहित डालेंगे डेरा अनूपपुर। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के गृह ग्राम परासी में उनके पुत्र ओमप्रकाश सिंह द्वारा संतोष सिंह निवासी ग्राम परासी की भूमि पर बेदखली की कार्यवाही कराते हुए कड़कड़ाते ठंड में पीएम आवास योजना से बने मकान पर ताला जड़ते हुए उसे बेघर करने के मामले में 30 दिसम्बर को कांग्रेस द्वारा कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर सरोधन सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही प्रशासन द्वारा 2 दिसम्बर को संतोष सिंह के परिवार को पीएम आवास में रहने नही दिया जाता तो 3 दिसम्बर की दोपहर 12.30 बजे संतोष सिंह व उनका परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डालकर निवास करेंगे। ज्ञापन सौपने में कोतमा विधायक सुनीन सराफ, प्रदेश महासचिव अन्य कांग्रेस जन शामिल रहें। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ग्राम परासी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 321 रकवा 0.101 हेक्टेयर भूमि के जूज भाग रकवा 0.006 हेक्टेयर पर ग्रामीण संतोष सिंह के बने प्रधानमंत्री आवास पर मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पुत्र ओमप्रकाश सिंह के आवेदन पर नायब तहसीलदार कार्यालय पसान द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गई थी। जिसमें बेदखली कार्यवाही में संतोष सिंह को घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया गया था। पीडि़त के पास रहने की अन्य कोई व्यवस्था नहीं होने पर वह सड़क पर ही सामान रखकर अपना गुजारा कर रहा है। इस मामले में पीडि़त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा मामले में वरिष्ठ कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद खाद्य मंत्री के प्रभाव में आकर एकपक्षीय बेदखली की कार्यवाही की गई है। कांग्रेस ने दी चेतावनी, कार्यवाही नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट में रहेगा पीडि़ता परिवार पूरे मामले में कांग्रेस ने 30 दिसम्बर को कलेक्टर को 7 सूत्री मांग पर ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री बिसाहूलाल सिंह एवं पुत्रों द्वारा गरीब आदिवासी परिवार को कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बेघर करने तथा प्रशासन द्वारा पीडि़त परिवार की शिकायत पर कोई सुनवाई न करने के आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही ज्ञापन में उल्लेखित कर बताया गया कि पीडि़त को उक्त भूमि 29 अप्रैल 2010 को रामवती द्वारा वसीयत से प्राप्त हुआ था। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण पर पीडि़त के पक्ष में फैसला भी वर्ष 2014 में दिया गया था। जिसके बाद बिसाहूलाल सिंह के विधायक बनने पर इस फैसले के विपरीत निर्णय दे दिया गया। जिसके बाद संभागायुक्ता कार्यालय में भी मामले की अपील पीडि़त द्वारा की गई थी। जिस पर भी मंत्री के प्रभाव में आकर उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया गया।

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