https://halchalanuppur.blogspot.com

गुरुवार, 16 दिसंबर 2021

फ्लाईओवर निर्माण में आया नया मोड़,मुवावजा पाने वाले 10 भू-स्वामियों की भूमि संदिग्ध

एसडीएम ने की थी जांच अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर स्थित रेलवे फाटक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण और इसके लिए प्रशासन द्वारा मुआवजा वितरण कर किए गए भू-अर्जन मामले में नया मोड़ सामने आया है। कलेक्टणर को मिली शिकायत पर एसडीएम अनूपपूर ने जांच की जिसमे उन्होंलने इसे संदिग्धइ पाते हुए जांच प्रविदेन कलेक्टधर को सौंपा जिस पर कलेक्ट र ने सोनिया मीणा ने 10 भू-स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 13 दिसम्बकर को जवाब मांगा था। इस दिन सभी भू-स्वामी उपस्थित होकर 28 दिसम्बयर तक जबाब देने का समय मांगा हैं। जानकारी अनुसार कलेक्टर न्यायालय की ओर नोटिस में 10 भू-स्वामियों में शंकर प्रसाद शर्मा, पिता राधिका प्रसाद शर्मा, श्यामलाल रूपचंद पिता कन्हैयालाल जगवानी, विमलेश कुमार सोनी पिता बाला प्रसाद सोनी, गणेश प्रसाद गुप्ता, गिरीश चंद्र पिता भाईलाल पटेल, चंद्रकांत पिता भाईलाल पटेल, दिनेश कुमार पिता भाईलाल पटेल, मेघमाला पिता भाईलाल पटेल सहित एक अन्यप सभी निवासी अनूपपुर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में पूछा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनूपपुर द्वारा ग्राम अनूपपुर की भूमि खसरा नम्बर 631 रकवा 0.518 हेक्टेयर की जांच की गई है। जिसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार खसरा क्रमांक 631/3 के उपखंड के आप वर्तमान में राजस्व अभिलेख में भूस्वामी हैं। इस भूमि के अंशभाग का आरओबी के लिए अधिग्रहण किया गया है जिसका आपके द्वारा मुआवजा भी प्राप्त किए गए हैं। प्राप्त प्रतिवेदन व दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया आपका स्वामित्व संदिग्ध प्रतीत होता है। आप ग्राम अनूपपुर की भूमि खसरा क्रमांक 631/3 के उपखंड के स्वामित्व/ अंतरण के सम्बंध में कारण स्पष्ट करें कि ये भूमि आपको कब और किस आधार पर प्राप्त हुई है। जवाब दस्तावेजों सहित न्यायालय में 13 दिसम्बर की दोपहर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। क्यों न आपके सम्बंधित वर्तमान स्वामित्व की भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जाए। अनुपस्थिति की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। भू-स्वामियों ने 28 दिसम्बर तक मांगी मोहलत बताया जाता है कि इस मामले में अब भू-स्वामियों ने 28 दिसम्बर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। वहीं नोटिस के बाद सम्बंधित भू-स्वामियों के साथ अन्य मुआवजा प्राप्त प्रभावित भू स्वामियों में हडकंप मची हुई है। पूर्व में ही मुआवजा वितरण के दौरान और अधिग्रहण के दौरान इस मामले में खबर प्रकाशित कर प्रशासन को सम्बंधित भूमि को राजस्व भूमि सहित इंदिरा तिराहा से लेकर रेलवे फाटक तक दान की लगभग 7.53 हेक्टेयर भूमि दान की भूमि बताया गया था। लेकिन वास्तविक राजस्व अभिलेख प्राप्ति नहीं होने के कारण प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई थी। परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत अनूपपुर पुरानी बस्ती निवासी ओमकार मिश्रा पिता मोहन राम मिश्रा ने कलेक्टर सहित प्रमुख सचिव को मुआवजा वितरण के तीन साल बाद अब शपथ पत्र देते हुए शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि इंदिरा तिराहे से लेकर रेलवे फाटक तक की भूमि खसरा नम्बर 631 एवं 630 के रकवा 1.28 एकड़ व 1.83 एकड़ के भूस्वामी वर्ष 1958-59 तक मेरे दादा परसाद राम के नाम पर दर्ज थी। 80 के दशक में मेरे पिता द्वारा खसरा नंबर 631 की 0.57 एकड़ भूमि हीरालाल गुप्ता को विक्रय की गई थी। शेष भूमि किसी को भी नहीं बेची गई थी। शेष भूमि पर जिला अस्पताल एवं सड़क का निर्माण था। जिसके संबंध में पूछे जाने पर तहसील से जानकारी मिली थी कि इस भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कर लिया गया है। लेकिन 31 अक्टूबर को अपर जिला सत्र न्यायाधीश खसरा क्रमांक 630 एवं 631 की जांच के लिए पहुंचे तो पता चला कि दोनों भूमि के कई बटांक हो चुके हैं और इसका मुआवजा भी संबंधितों को दिया जा चुका है। कलेक्ट र सोनिया मीना ने बताया कि शिकायत मिली थी जिसकी जांच में प्रथम दृष्ट्या 10 भू-स्वामियों की भूमि संदिग्धं प्रतीत होती हैं। भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सोते समय जहरीला कीड़ा काटने से युवती की मौत,परिवार में पसरा मातम

  अनूपपुर । कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत ग्राम बरबसपुर निवासी युवती को गुरुवार एवं शुक्रवार रात्रि सो रही थी सुबह जहरीले कीड़े ने हाथ की को...