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शनिवार, 11 दिसंबर 2021

राष्ट्रीय लोक अदालत में पति-पत्नि और भाई बहन के बीच हुई सुलह

जिले की तीन न्यायालयों में 3279 प्रकरणों में 351 प्रकरण निराकरण प्रीलिटिगेशन के 1646 मामलों में 68 का निराकरण, 1 करोड़ 59 लाख से अधिक का हुआ अवार्ड अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर सहित कोतमा व राजेन्द्रग्राम तहसील स्तरीय न्यायालय में 11 दिसम्ब4र को राष्ट्रीय लोक अदालत में 16 खंडपीठों में 239 प्रकरणों का निराकरण सम्भव हो सका। वहीं 1 करोड़ 59 लाख से अधिक राशि का अवार्ड हुआ। इसके पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन,कलेक्टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर न्यायाधीश भू-भास्कर यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय अनूपपुर सहित कोतमा व राजेन्द्रग्राम तहसील स्तरीय न्यायालय में 11 दिसम्बसर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में जिले के तीनों न्यायालय के लिए कुल 16 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमे जिला न्यायालय अनूपपुर में 7 खण्डपीठ, व्यवहार न्यायालय तहसील राजेन्द्रग्राम में 3 खण्डपीठ एवं व्यवहार न्यायालय तहसील कोतमा में 6 खण्डपीठ रहीं। प्रत्येक खण्डपीठ में दो सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। जहां दाण्डिक, शमनीय प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला मुख्यालय अनूपपुर, तहसील कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम में लंबित प्रकरणों मे से 3279 प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर किया गया था, जिनमें कुल 351 प्रकरणों का निराकरण सम्भव हो सका। जबकि प्रीलिटिगेशन के 1646 प्रकरण में से 68 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हुआ। वहीं पुराने प्रकरणों में आपराधिक 343 में 68 प्रकरण निपटे, प्रकाम्य अधिनियम 462 में 40, विद्युत्त 196 में 56, क्लेम प्रकरण 273 में 39, वैवाहिक प्रकरण 297 में 26, अन्य सिविल प्रकरण 926 में 38 एवं अन्य प्रकरण 736 में 85 का निराकरण हुआ। इसी प्रकार बैंकों के 1528 में 47 एवं विद्युत के 63 में 14 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ। आयोजित लोक अदालत में कुल 1 करोड़ 59 लाख 62 हजार 99 राशि, वहीं प्रीलिटिगेशन में 14 लाख 63 हजार 668 की राशि अवार्ड पारित हुआ।
पति-पत्नि और भाई बहन के बीच हुई सुलह अनूपपुर के ग्राम परसवार की ललिता बाई को उसके पति पंचु वर्मा ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था, ललिता बाई ने स्वंय तथा अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए कुटुम्ब न्यायालय में मुकदमा लगाया था। लोक अदालत में समझाईश के बाद दोनों के बीच आपसी समझौता हुआ, जिसमें दोनों पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए और अदालत से मुकदमा वापस लेते हुए घर वापसी कर गए। इसी तरह कमलेश मिश्रा कॉलरी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र अजय मिश्रा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कमलेश की बेटी इंदु मिश्रा भी थी, जिसके भरण पोषण में उपेक्षा हुई। तब उसने अपने भाई अजय के खिलाफ भरण पोषण की मांग की। जिला न्यायाधीश रत्नेश सिंह ने समझाते हुए सुलह कराया जिसमें अजय ने अपनी बहन को प्रतिमाह दस हजार रूपए देने के लिए समझौता किया। दोनों भाई बहन के बीच प्रेम पूर्वक समझौता हो गया।

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