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शनिवार, 14 जनवरी 2023

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

अनूपपुर। विशेष न्याषयाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 366, 342, 346, 506 पैरा-2 376(2)(एन), 376(डी)(ए) भादवि 5(जी), 5(एल), 6 पॉक्सो अधिनियम एवं 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट के आरोपी 28 वर्षीय मो. सिब्बू उर्फ इसहज मंसूरी पुत्र इसराईल मंसूरी तथा 26 वर्षीय मो. सुहैल अंसारी उर्फ सम्मीन पुत्र मो. मुस्तकीम अंसारी दोनों निवासी ग्राम फुनगा खजूर चौक पर आरोप सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और कुल 16000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालीन निर्णय की जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि 02 अगस्त 2021 को 14 वर्षीय पीडिता अपने नाना के दुकान से रात को घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में अरोपित शिब्बूी ने पीडिता का हाथ पकडकर जबरजस्ती अपने घर ले जाने लगा, उसी समय रास्ते में दूसरा आरोपित सुहैल उर्फ सम्मी ने मुंह दबाते हुए दोनों अभियुक्तों ने उसे पकड़ कर सिब्बू के घर में ले जाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कातर) किया। और घटना के बारे में किसी से न बताने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया, ढूंढते आ रहें रास्ते में मामा मिले और नाना के घर आ गई जहां सभी को घटना की जानकारी देते दी। पीडिता ने घटना की शिकायत भालूमाड़ा पुलिस में की, जिस पर भालूमाडा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लेकर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां न्या्यालय ने सुनवाई के बाद दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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