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रविवार, 22 जनवरी 2023

प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्याा करने वाली पुत्री व प्रेमी को आजीवन कारावास

अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वीयं प्रकाश दुबे की न्यारयालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 302,201,34 भादवि में आरोपी 27 वर्षीय पूजा केवट पुत्रि स्वंा0 बिहारीलाल निवासी पिपराहा चौकी रामनगर थाना तथा 36 वर्षीय जयंत कुमार जैन पुत्र इन्द2रचंद निवासी भगत सिंह चौक थाना रामनगर को धारा 302/34 में आजीवन कारावास, 10000रू का अर्थदण्ड एवं 201/34 में 5-5वर्ष का कारावास एवं 5000-5000रू का अर्थदण्डन की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा की गई। अपर लोक अभियोजक ने सोमवार को बताया कि घटना 29 अगस्तत 2015 को बग्ला0 दफाई राजनगर स्थि‍त कालरी क्वालटर में पुत्रि पूजा केवट एवं प्रेमी जयंत कुमार जैन ने बिहारीलाल केवट का गला दबाकर हत्या कर दी और हत्यार के साक्ष्य छुपाने के लिए घटना स्थाल से मृतक के शव को झीमर के जंगल में मुक्तिधाम के पास शव को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी खोपडी को जलाकर तथा मृतक के कपडे को जंगल में झाडियों के बीच छिपा दिया। 31 अगस्त 15 को आरोपित पूजा ने अपने पिता के लापता हो जाने की सूचना थाना रामनगर में गुम इंशान कायम कराया। पुलिस की जॉच के दौरान पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पहचान कराई करा मर्ग कायम कर जॉच करने पर खुलासा हुआ कि मृतक आरोपित पूजा केवट का विवाह जयंत कुमार जैन से नहीं होने दे रहा था तब दोनों ने मिलकर षडयंत्र कर योजना के तहत बिहारीलाल केवट को मार देने से विवाह भी हो जायेगा और पूजा को नौकरी व सम्पलत्तीर भी मिल जायेगी। यह सोचकर बिहारीलाल हत्या कर दी और शव को झीमर के जंगल में मुक्तिधाम के पास मृतक के शव को मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर उसकी खोपडी को जलाकर तथा मृतक के कपडे को जंगल में झाडियों के बीच छिपा दिया। अनुसंधान के दौरान शव की शिनाख्तकगी के अलावा डीएनए का मिलान छोटी पुत्री से कराया गया। जिसका नतीजा सकारात्म क आया जिससे यह पुष्टि हुई की जली हुआ शव आरोपित पूजा केवट के पिता बिहारी लाल की ही है। जिसके बाद पुलिस ने जांच में लेकर घटना में मोबाईल फोन और मृतक के कपडे और दो पहिया वाहन आदि बरामद किये गये तथा काल डिटेल सहित अभियोग पत्र न्याेयालय में प्रस्तुोत किया गया। जहां न्याऔयालय में अपर लोक अभियोजक ने साक्ष्यआ के दौरान 23 साक्षियों एवं 89 प्रदर्शो को चिन्हित कराया करते हुए तर्क प्रस्तुपत किये। साथ ही डीएनए द्वारा मृतक की पहचान की पुष्टि होने तथा अन्यि परिस्थितिजन्या साक्ष्यक को जोडकर प्रस्तुरत किया। जिस पर न्याएयालय ने सजा सुनाई।

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