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मंगलवार, 17 जनवरी 2023

गांजा रखने ने आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार का जुर्माना

अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश पंकज जायसवाल अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतमा में अपराध की धारा 20-बी/8 एन.डी.पी.एस एक्ट के आरोपी 40 वर्षीय नारेन्द्र ऊर्फ नारायण ऊर्फ मोनू पुत्र मोहनलाल यादव निवासी जैतहरी हाल अमन चौक भालूमाडा को दोषी पाते हुए धारा 20-बी/8 एन.डी.पी.एस एक्ट 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने की। अपर लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि 12 मार्च 2016 को थाना कोतमा पुलिस को मुखबिर से युवक के पास गांजा होने की सूचना मिली तलाशी पर आरोपित 40 वर्षीय नारेन्द्र ऊर्फ नारायण ऊर्फ मोनू के कब्जे से 08 पैकेटो में कुल 08 किलोग्राम गांजा बरामद कर पंचनामा बनाया गया और जानकारी एसडीओपी कोतमा को प्रेषित की गई। घटना ग्राम लालपुर स्कूल के पास दो व्यक्ति रात्रि एवं अंधेरा होने से भाग गये एवं एक व्यक्ति झोला लिये हुए साइकिल चला रहा था, आरोपित नारेन्द्र ने दोनों भागे हुए साथी पप्पू सिंह गोंड एवं लल्ली कोल बताया। पुलिस कार्यवाही उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लेखबद्व कर आरोपित नरेंद्र को गिरफ्तार किया, अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपित पर अपराध का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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