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सोमवार, 26 जून 2023

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 363, 366ए, 376(2)(N), 376(3), 506 भादवि 3/4, 5ए, 6 पॉक्सो अधिनियम 3(1)डब्यूया (II), 3(2)(5), 3(2)(व्ही2ए) एससी एसटी एक्टर के आरोपी 25 वर्षीय विद्यमान सिंह उर्फ राज पुत्र कोमल सिंह डोंगरे, निवासी ग्राम करूआताल थाना सिंहपुर, जिला शहडोल को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम आजीवन कारावास एवं 7000 रू.अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शाशि धुर्वे ने पैरवी की। वहीं न्यायालय ने पीडिता को चार लाख रूपये प्रतिकर दिये जाने का भी आदेश दिया हैं। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 01मार्च 2020 को आरोपित विदमान सिंह ने पीड़िता को फोन से रेल्वे स्टेशन बुलाकर उसके साथ शादी करने की बात कहते हुए जंगल में ले जाकर दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता जिसकी जानकारी अपने परिजन को दे थाने में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवदेन लेखबद्ध करते हुए पीडिता एवं परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत पीड़िता के कथन अंकित कराये, पीडिता एवं साक्षियों के कथन के आधार पर अरोपित को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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