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सोमवार, 12 जून 2023

छात्रावासों में गुणवत्ता्विहीन कार्य पर एसडीओ ग्रा.या.से.राजेन्द्रग्राम को संभागायुक्त ने थमाया नोटिस, एक सप्ताह में मांगा जबाब

अनूपपुर। छात्रावासों में मरम्मत/निर्माण कार्य गुणवत्ता्विहीन करायें जाने व कलेक्टर निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ताब पाये सहीं नहीं पायें जाने पर तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग संभाग अनूपपुर वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग राजेन्द्रग्राम एम.के.एक्का के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर अनूपपुर प्राप्त होने पर शहडोल संभागायुक्त राजीव शर्मा ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 07 दिवस के अंदर जबाब कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय निर्णय लेकर आपके विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई की जायेगी। संभागायुक्त कारण बताओ सूचना पत्र में कहा हैं कि 28 अप्रैल 2023 को कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव की प्रति इस संभागायुक्त कार्यालय को अवगत कराया गया है कि माह फरवरी एवं मार्च 2023 में आयोजित समीक्षा बैठक में अनूपपुर जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत समस्त छात्रावासों में चल रहे मरम्मत/निर्माण कार्यों के संबंध में छात्रावासों के मरम्मत/पुताई कार्य उच्च स्तर का कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं कलेक्टर द्वारा माह फरवरी 2023 में विकासखण्ड - पुष्पराजगढ़ अंतर्गत छात्रावास बेनीबारी का किये गये निरीक्षण दौरान उक्त छात्रावास में कोटा स्टोन के स्थान पर टाईल्स लगाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था किन्तु 28 मार्च 2023 की समीक्षा बैठक में आपने अधीनस्थों को कोई जानकारी नहीं दी। जिस कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ तथा 19 अप्रैल 2023 को कलेक्टर द्वारा कन्या छात्रावास सकरा का किये गये निरीक्षण दौरान पाया गया कि छात्रावास में मरम्मत एवं पुताई का कार्य अत्यंत घटिया स्तर का कराया गया है। साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यों के संबंध में आपके द्वारा किसी भी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है और न ही कभी विभागीय बैठके आयोजित की जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का पालन न किया जाकर अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती गई है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत एवं दण्डनीय हैं। उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की जावे? इस संबंध में जवाब पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर आपके विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

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