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मंगलवार, 27 जून 2023

फर्जी नाम से वेण्डार बना अध्यापक संवर्ग के मानदेय आहरण पर चार आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

अध्यापक संवर्ग के मानदेय के देयकों में कूटरचना कर अपने बैंक खातों में शासकीय राशि का अवैध ढ़ग से किया था आहरण
अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्याायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 409, 34 भादवि के आरोपी 35 वर्षीय राजेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र गोरखनाथ चौधरी, 40 वर्षीय संतोष पाठक पुत्र स्व.आजाद प्रसाद पाठक, 56 वर्षीय ज्ञानेन्द्रष कुमार दुबे पुत्र चिरोजी प्रसाद दुबे सभी निवासी वेंकटनगर एवं 33 वर्षीय वेदप्रकाश गुप्ता पुत्र बलराम गुप्ता निवासी ग्राम सिंघौरा को दोषी पाते हुए आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 80,000 रू. अर्थदण्डत से की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। लोक अभियोजक ने मंगलवार को न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राजेन्द्रै कुमार चौधरी, ज्ञानेन्द्र कुमार दुबे, संतोष पाठक एवं वेदप्रकाश पाठक कार्यालय-सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर एवं शासकीय उच्च तर माध्येमिक विद्यालय कन्या पोडी जिला अनूपपुर में लोक सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर बेईमानीपूर्वक फर्जी नाम से वेण्डर तैयार कर अध्यापक संवर्ग के मानदेय के देयकों में कूटरचना कर अपने बैंक खातों में शासकीय राशि जमा करके अवैध आहरण कर उपयोग किया। जिस पर शासकीय कन्या उच्चततर माध्यमिक विद्यालय-पोडी के प्राचार्य द्वारा थाना जैतहरी में आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट की गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्याायालय ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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