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मंगलवार, 13 जून 2023

नर्सिंग आफीसर रेखा गोयल निलंबित, गर्भवती महिला को घर बुलाकर इलाज के दौरान हुई थी मौत

अनूपपुर। पेट दर्द का इलाज कराने जिला चिकित्सालय अनूपपुर पहुंची गर्भवती महिला को नर्स ने हालत गंभीर बताते हुये उसे अपने घर में बुलाकर इलाज करने के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो जाने के बाद मृतिका के परिजनों ने जिला चिकित्सालय में हंगामा करते हुये नर्स के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर शव को ले जाने से इंकार के साथ ही पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की जिस पर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने दो सदस्यीय टीम का गठन करते हुये जांच के निर्देश दिये। साथ ही मृतिका के परिजनों को 10 हजार की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिये थे। इसके बाद चार डॉक्टरों की टीम द्वारा महिला का पोस्टमार्डम किया गया। वहीं मंगलवार को नर्स रेखा गोयल को कलेक्टर ने निलंबित करते हुए मुख्याहलय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुष्पराजगढ़ किया हैं तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नर्सिंग ऑफीसर रेखा गोयल निलंबित घटना के संबंध में गठित टीम के द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के अनुसार विजय राठौर, निवासी ग्राम महुदा, द्वारा अपनी पत्नि अनुसुईया राठौर के पेट दर्द के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अनूपपुर 10 जून को लाया गया था तथा ओपीडी के पर्ची परीजनों ने नहीं बनवाई, घर पर ही उपचार किये जाने हेतु नर्स रेखा गोयल द्वारा कहा गया। इसके उपरांत 11जून को अनुसुईया राठौर को रेखा गोयल द्वारा घर में अनुसुईया का उपचार / अर्वासन अपने घर में ले जाकर किया गया। उपचार के दौरान एक दिवस पूर्व जो दवाईयां दी गई, उससे मरीज का स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया। मरीज की हालत ज्यादा खराब होने पर नर्स रेखा गोयल द्वारा परिजनों को जिला चिकित्सालय लेजाकर भर्ती करने के लिए बोला गया। परन्तु जिला चिकित्सालय पहुंचने पर जानकारी प्राप्त हुई कि अनुसुईया राठौर की मृत्यु हो चुकी है। रेखा गोयल को उक्त उपचार करने की पात्रता नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय भोपाल के एम.टी.पी. एक्ट 2021 के निर्देशानुसार उक्त उपचार करने हेतु पात्रताधारी चिकित्सक ही अधिकृत हैं। इसके बावजूद भी रेखा गोयल, नर्सिंग आफीसर द्वारा उपचार किया गया। रेखा गोयल द्वारा किया गया कृत्य म.प्र. सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत दण्डनीय है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार रेखा गोयल, नर्सिंग ऑफीसर को प्रथम दृष्टता दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ किया गया। यह है मामला जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुदा निवासी विजय राठौर की 30 वर्षीय पत्नी अनुसुईया राठौर के अचानक पेट में दर्द होने पर उसे 8 जून को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां में उसकी मुलाकात नर्स रेखा गोयल से हुई। नर्स ने उसकी पत्नी की हालत गंभीर बताते हुये उसे अपने घर में उपचार हेतु बुलाया। नर्स की बात मानते हुये विजय राठौर ने अपनी पत्नी को लेकर 11 जून की सुबह 9 बजे नर्स के घर पहुंचे जहां नर्स रेखा गोयल ने जांच उपरांत कुछ दवाईयां खाने के लिए देते हुये घर भेज दी। घर पहुंचने के बाद ही पत्नी अनुसुईया का अत्याधिक रक्त स्त्राव होने से तबियत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना नर्स को फोन के माध्यम से दी गई तो नर्स ने उन्हे फिर से अपने घर में बुलाया। शाम 5 बजे विजय राठौर अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचा, जहां कुछ देर तक नर्स ने बंद कमरे में महिला का इलाज किया और बाद में उसने अनुसुईया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होने की बात कहते हुये जिला चिकित्सालय ले जाने की बात कही। जिस पर विजय राठौर ने अपनी पत्नी अनुसुईया राठौर को अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार की सुबह पत्नी के ईलाज में नर्स रेखा गोयल की लापरवाही से मृत्यु होने की शिकायत विजय राठौर ने चिकित्सालय परिसर स्थित पुलिस चौकी में की। घटना से आक्रोशित परिजन सहित अन्य ग्रमीणों ने नर्स के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कराने हुये एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अड़ गये तथा शव का पोस्टमार्डम कराने से मना कर दिया गया। कलेक्टर के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्डम कराया गया। लेकिन फिर नर्स के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पोस्टमार्डम के बाद शव ले जाने से मना करने पर दिया गया। कलेक्टर ने दो सदस्यीय जांच टीम जिसमें एसडीएम अनूपपुर दीपशिखा भगत एवं सीएमएचओं डॉ. आर.पी. सोनी ने पीड़ित पक्ष सहित नर्स रेखा गोयल का बयान दर्ज किये। वहीं पुलिस की एक टीम को नर्स रेखा गोयल के निजी मकान का निरीक्षण करने भेजा गया। जहां कुछ दवाईयां घर से मिलने पर पुलिस ने उसे जब्ती की कार्यवाही की।

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