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मंगलवार, 29 नवंबर 2022

नाजायज संबंधों को लेकर महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 302, 201, 376(2)एन भादवि में आरोपी 49 वर्षीय जगदीश सिंह गोंड पुत्र स्वा.गज्जूा सिंह गोंड निवासी ग्राम बरहा टोला को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 जुर्माना, धारा 376(2)एन भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 जुर्माना तथा धारा 202 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू. जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 5000/- रूपये अर्थदण्डई की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने की। अभियोजन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 30 मार्च 2019 को ग्राम पटना व बेम्हौरी के समीप एक महिला मृत अवस्था में पड़ी होने की सूचना पुलिस थाना चचाई को प्राप्त होने पर पुलिस मौके पहुंच कर देखा कि मौके पर लगभग 25 वर्षीय अज्ञात महिला की अर्धनग्न लहूलुहान शव पड़ा हैं वहां उपस्थित ग्राम बेम्हौरी के सरपंच नत्थू लाल बैगा की सूचना पर मौके पर ही धारा 174 जा.फौ. के तहत देहाती मर्ग एवं अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि के तहत देहाती नालसी ली गई। घटना स्थल से रक्त रंजित चाकू सहित अन्यम समान जप्त किए गए, शव का पंचायतनामा कार्यवाही उपरांत धारा 302 कायम किया गया। दौरान विवेचना मृतिका की पहचान 25 वर्षीय थाना अमलाई जिला शहडोल के रूप में की गई तथा मृतिका का पोस्टमार्टम चिकित्सकों की टीम द्वारा जिला अस्पताल अनूपपुर से कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों ने मृतिका की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताया। निरीक्षण घटना स्थल, शव पंचायतनामा, राय पंचान, कथन साक्षी एवं परिजन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध प्रमाणित पाया गया। परिवार से मिली जानकारी एवं मृतिका के मोबाईल से जिस मोबाईल पर बात हुई थी उस मो. नं. के धारक लक्ष्मण ढीमर से पूछताछ पर साक्षी ने बताया कि इस मो. नं. से मेरी बात बरहाटोला के रहने वाले राज मिस्त्री जगदीश सिंह गोंड से हुई थी, दौरान विवेचना इस बात की पुष्टि हुई कि मृतिका अपने अंतिम समय में जगदीश सिंह गोंड के साथ थी, बतौर संदेही जगदीश सिंह गोंड की पता तलाश कर संदेही जगदीश सिंह गोंड को बुढ़ार थाना क्षेत्र से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह मृतिका के साथ विगत एक वर्ष से उसके नाजायज संबंध थे जो मृतिका द्वारा पैसों की लगातार मांग से परेशान होकर उसने योजना बनाकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। जिस पर आरोपी के खिलाफ धारा 302,376(2)एन, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चा त़ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। ज्ञात हो कि इस वर्ष अनूपपुर जिले में नियमित कैडर के अधिकारी/अभियोजन अधिकारियों द्वारा माह जनवरी 2022 से लेकर अभी तक कुल 14 सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणों में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कराकर दण्डित कराया है। यह सभी मामले शासन द्वारा गठित समिति से जघन्यो अपराध की श्रेणी में रखे जाकर चिन्हित किये गए थे।

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