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बुधवार, 23 नवंबर 2022

बहन को जान से मारने की घमकी दे नाबालिग से अपहण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सोक) न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 363, 366ए, 506, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्टन के आरोपी 30 वर्षीय मनोज कुमार राठौर पुत्र स्वा. संतोष कुमार राठौर निवासी ग्राम बेला को धारा 363, 366 भादवि में 5-5 वर्ष कारावास तथा 1-1 हजार रू. का अर्थदण्डष, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कारावास तथा 1 हजार रू. अर्थदण्डव, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रू. अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रू. अर्थदण्ड, जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल आरोपी को 20 वर्ष का कारावास एवं कुल 5000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं, पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने की। जिला अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पीडिता के पिता 06 सितंबर 2018 को रिपोर्ट लेख कराया कि पुत्री कक्षा 11वीं की विद्यालय में पढ़ाई करती है, जो 02 सितंबर 2018 की रात्रि घर में सोई थी और दूसरे दिन प्रातः से लापता थी तथा आरोपित मनोज राठौर पर पुत्री के अपहरण किये जाने का संदेह व्यक्त किया था। रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण एवं फरियादी एवं उसकी पत्नी के पुत्र के कथन लेख किया गया तथा 07 सितंबर 2018 को पीडिता की दस्तयाबी मनोज राठौर के निवास से किया गया। पूछताछ उपरान्त पिता को सुपुर्द किया गया। वहीं 8 सितंबर को पीडिता पिता परिजनों के साथ थाना में धारा 164 जा.फौ. के तहत न्यायालयीन कथन लेख कराया गया जिसमें पीडिता ने अपनी उम्र 15 वर्ष बताई तथा एक वर्ष पूर्व से रास्ते में आरोपी मनोज राठौर ने निवासी बेला पीडिता से मिलता था और धमकियां देता था और साथ यहां वहां चलने तथा न जाने पर भाई को मार देने की धमकी देता था जिससे डर कर वह आरोपित के कहे अनुसार उसके साथ चली जाती थी, आरोपी के भय से जानकारी माता पिता को नहीं बताती थी। 01 नवंबर 2018 को जब विद्यालय जा रही थी तुलसी कॉलेज के पास मनोज राठौर ने बाईक में शहडोल चलने को कहा और घुमा फिराकर तुलसी कॉलेज अनूपपुर के पास छोड़ा जहां से वह घर वापस आई। फिर उसी रात्रि जब सोने बाथरूम के लिये बाहर निकली तभी आरोपी ने पीडिता की बहन को मरवा देने की धमकियों के साथ जबरन अपने घर ले गया और घर मे रखे रहा दो दिन बाद रात्रि में कोई दवाई खिलाया जिससे वह सुबह आठ बजे सोकर उठी और सोते समय आरोपी ने पीडिता के साथ क्या किया की जानकारी नहीं होना बताई। पीडिता ने बताया कि मनोज राठौर पांच दिन तक अपने घर में रखे रहा फिर पीडिता का भाई पुलिस के साथ पहुंचा और पीडिता को दस्तयाब किया। पीडिता के कथन पर आरोपित मनोज राठौर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि के साथ ही धारा 366क 342, 506बी का अपराध घटित होना पाए जाने पर प्रकरण में शेष उक्त धाराएं पुलिस द्वारा बढाई गई।

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